भिवंडी मनपा ने शहर में अवैध बैनर होर्डिंग पर कार्रवाई को लेकर चलाया अभियान

शहर में कई ठिकानों पर बिना अनुमति के लगे कुल 15 बैनरों के खिलाफ केस दर्ज 

भिवंडी। भिवंडी शहर में अवैध तरीके से लगाए गए बैनर होर्डिंग के खिलाफ मनपा द्वारा कार्रवाई को लेकर जोरदार अभियान शुरू कर दिया गया है। जिसके तहत शहर में इलेक्ट्रिक पोल व ट्रांफरम जैसी जगहों पर बिना परमिशन बैनर लगाने वाले कुल 15 लोगों के खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।जिसे लेकर अवैध होर्डिंग लगाने वालों में हड़कंप मच गया है।

भिवंडी मनपा प्रशासक तथा मनपा आयुक्त अजय वैद्य ने सभी अधिकारियों की सोमवार को एक बैठक आयोजित कर उन्हें शहर में अवैध निर्माणों एवं अवैध बैनर होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया था। जिसका पालन करते हुए सुबह 10:30 से 2:30 बजे के दरमियान मनपा के प्रभाग समिति 5 के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव व बीट निरीक्षक अरविंद घुगरे तथा अतिक्रमण विभाग ने उक्त क्षेत्र में कुरैशी नगर में बिना परमिशन "डॉ. फालके गोट फॉर्म" (बैकरी व दूध), गोकुल नगर में बॉम्बे स्वीट्स  (ओपनिंग सेरेमनी), वंजार पट्टी नाका स्थित टॉलेंट कंप्यूटर्स (जीवन प्रमाणपत्र), नझराना टॉकीज के सामने गुरुकुल सायंस क्लासेस, कोटरगेट मस्जिद के सामने "मोहब्बत का शरबत", कासर अली स्थित मार्केडिय मंदिर के सामने व्ही. एम ट्यूटोरियल्स, पटेल मस्जिद के पास अल हिदाया इंस्टीट्यूट, छत्रपति शिवाजी महाराज चौक स्थित वन्जार पट्टी नाका रोड पर सीमना सर्विस सेंटर, एसटी स्टैंड स्थित ब्रिज के नीचे एजुकेशनल सोसायटी (फन फेयर), वंजार पट्टी नाका पर व्हेट प्रो. (रेबीज वैक्सीनेशन कैप), व डॉ. फालके (हॉप हॉस्पिटल), और नूरी कबाब जैसे लगाए गए कुल 12 विभिन्न अवैध बैनरों के खिलाफ निजामपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है।  इसी तरह प्रभाग समिति 4 के सहायक आयुक्त सुनिल भोईर ने अपने क्षेत्र की सीमा में नारपोली स्थित लक्ष्मी भोईर कंपाउंड 72 गाले के पास रस्ते की दीवार व ट्रांसफार्म तथा ओसवाल वाड़ी के सामने और अंजूर फाटा खांरबाव रोड पर इलेक्ट्रिक पोल पर लगे अवैध बैनरों के खिलाफ नारपोली पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। इन सभा मामलों में संबधित पुलिस स्टेशन ने अवैध बैनर लगाने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1951 की कलम 244, 245, 246ए, म.म.वी. प्रतिबंध अधिनियम 1995 की कलम 2 व 3, मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 33(1) डीबी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मनपा द्वारा हुई इस कार्रवाई से शहर में अवैध बैनर होर्डिंग लगाने वालों में हड़कंप मच गया है।

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