
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Apr 27, 2025
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टोरेंट पॉवर के खंबे से जोड़ा था अवैध बिजली कनेक्शन
भिवंडी। निजामपूर पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना 22 अप्रैल 2025 की रात करीब साढ़े 9 बजे भिवंडी के खाड़ीपार इलाके में घटी।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाड़ीपार के क्रांती नगर इलाके के रहने वाले रिजवान शेख ने टोरेंट पॉवर कंपनी के सावजनिक बिजली के खंबे में अवैध केबल जोड़कर बिजली के नेटवर्क से छेड़छाड़ कर करीब 15 हजार रुपए का नुकसान किया। इस कार्रवाई से क्षेत्र में बिजली नेटवर्क सेवा बाधित हो गई थी। इस मामले में शिकायतकर्ता टोरेंट पॉवर कंपनी के एक्जीक्यूटिव स्वप्नील दिलीप पंडित ने निजामपूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने बिजली अधिनियम 2003 के कलम 138,भारतीय न्याय संहिता की धारा 324 और महाराष्ट्र सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।पुलिस उप निरीक्षक शिवाजी पाटील इस मामले की जांच कर रहे हैं।
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