
मुंबई हाईकोर्ट के आदेश पर भिवंडी मनपा का चला बुलडोजर
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Apr 29, 2025
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बिना अनुमति के बने 4 गोदाम जमींदोज
भिवंडी। भिवंडी-निजामपूर शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भिवंडी महानगरपालिका ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए खंडूपाड़ा रोड स्थित चार अवैध लोखंडी गोदामों को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई मुंबई हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद की गई, जिसमें इन निर्माणों को गैरकानूनी ठहराया गया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मनपा प्रशासन को गाला नंबर 557, 558, 559 और 561 पर बने गोदामों को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। मिसबाउद्दीन, शुजाउद्दीन, नईमा और मुर्करमुद्दीन निजामुद्दीन अंसारी नामक चार लोगों ने नियमों की अनदेखी करते हुए इन गोदामों का निर्माण किया था और बिना अनुमति के वहां पॉवरलूम से संबंधित व्यापारिक गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इन अवैध ढांचों को लेकर वाद संख्या 11675/2022 के तहत मामला मुंबई हाईकोर्ट में चल रहा था, जिसमें अदालत ने 3 अप्रैल 2025 को आदेश दिया कि इन ढांचों को तत्काल गिराया जाए।
मनपा आयुक्त (भा.प्र.से.) अनमोल सागर के आदेश पर अतिरिक्त आयुक्त देवीदास पवार और उपायुक्त बिक्रम दराड के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त मकसूम एम. शेख के नेतृत्व में विशेष पथक ने रविवार 28 अप्रैल की सुबह 10 बजे कार्रवाई शुरू की। इस दौरान निर्माण विभाग,संपत्ति कर विभाग, अतिक्रमण विरोधी विभाग और स्थानीय पुलिस बल की मौजूदगी रही। कार्यवाही के दौरान भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया ताकि किसी भी विरोध या अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। सभी अवैध ढांचों को मशीनों की मदद से गिराकर संबंधित परिसर को कब्जामुक्त किया गया। सहायक आयुक्त मकसूम एम.शेख ने स्पष्ट किया कि महानगरपालिका की यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी और किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों से अपील की गई है कि कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले मनपा से आवश्यक अनुमति अवश्य लें।
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