
निजी नर्सरी और प्री-स्कूल चलाने वालों के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य महानगरपालिका ने जारी की नोटिस
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jun 06, 2025
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भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगरपालिका क्षेत्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने वाले सभी निजी नर्सरी, प्राइवेट स्कूल, जूनियर केजी, सीनियर केजी, पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्रों के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में महानगरपालिका की ओर से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है।यह निर्णय महाराष्ट्र शासन द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी परिपत्र के तहत लिया गया है। शासन ने Pre-School Portal नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिसके जरिए सभी पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्रों को पंजीकरण करना होगा। यह सुविधा education.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर Pre-School Portal (ECCE) टैब में उपलब्ध है।
पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान संबंधित स्कूलों को संस्थान की जानकारी, छात्र संख्या, शिक्षक व अन्य स्टाफ की जानकारी, उपलब्ध भौतिक सुविधाएं आदि पोर्टल पर दर्ज करनी होंगी। इसके अलावा, तीन प्रमुख दस्तावेज भी अपलोड करना अनिवार्य है। जिसमें शिक्षकों की शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता के प्रमाणपत्र, इमारत पूर्णता प्रमाणपत्र और स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है।
महानगरपालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रभागवार विशेष समितियों का गठन किया गया है। यदि किसी केंद्र को पंजीकरण में कोई कठिनाई आती है, तो वे संबंधित प्रभाग समिति से संपर्क कर सकते हैं। उपायुक्त (शिक्षा) बालकृष्ण क्षीरसागर ने स्पष्ट किया कि जिन भी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, उन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पर कार्रवाई की जा सकती है। दक्ष नागरिकों की माने यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
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