हाइवे दिवे गांव में मिनी सेक्शन पिलर से अवैध कनेक्शन, दो पर बिजली चोरी का केस

भिवंडी। भिवंडी तालुका के हाइवे दिवे गांव में मिनी सेक्शन पिलर से सीधे अवैध कनेक्शन लेकर बिजली चोरी करने के मामले में शांतिनगर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ बिजली अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई टोरेंट पॉवर की शिकायत के आधार पर की गई।

मिली जानकारी के अनुसार, टोरेंट पॉवर कंपनी के एग्जीक्यूटिव कर्मचारी शंकर गणपति सावलकर ने पुलिस को बताया कि गांव में रहने वाली देवूबाई दादाभाई और गिरीष दादाभाई म्हात्रे ने आर्थिक लाभ के लिए अपने मकान में बिना अनुमति बिजली कनेक्शन जोड़ा। दोनों ने घर के पास स्थापित मिनी सेक्शन पिलर में दो कोर काले रंग की केबल जोड़कर सीधे बिजली आपूर्ति लाइन से कनेक्शन ले लिया था। कंपनी की जांच में सामने आया कि अवैध कनेक्शन के माध्यम से आरोपियों ने 20 जुलाई 2024 से 19 जुलाई 2025 के बीच लगातार अनधिकृत रूप से बिजली का उपयोग किया। इस अवधि में कुल 6,599 यूनिट बिजली की चोरी की गई, जिसकी आर्थिक लागत लगभग 1,81,635 रुपये आंकी गई है। मामले की पुष्टि होने पर टोरेंट पॉवर ने शांतिनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक अरुण घोलप कर रहे हैं।

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