जातिसूचक भाषा से धमकी देने के आरोप में युवक के खिलाफ केस

घरेलू कामगार महिला को बीच सड़क अपमानित करने का आरोप, एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई


भिवंडी। शहर के भोईवाड़ा पुलिस थाने में एक युवक के खिलाफ 41 वर्षीय अनुसूचित जाति की महिला को जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर धमकाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान बिपिन नागदा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार, पीड़िता हिंदू महार समाज से ताल्लुक रखती है और पहले आरोपी बिपिन नागदा के यहां वेतन पर घरेलू कामगार के रूप में कार्यरत थी। कार्यकाल के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद पीड़िता ने लेबर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़िता धामनकर नाका क्षेत्र के भैयासाहेब आंबेडकर नगर की निवासी है। आरोप है कि 31 अक्टूबर की सुबह करीब साढ़े आठ से नौ बजे के बीच, जब आरोपी धामनकर नाका से पायल टॉकीज की ओर वाहन से जा रहा था, तब पीड़िता ने उसे रोककर लेबर कोर्ट में लंबित मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की बात कही।इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर पीड़िता के साथ जातिसूचक भाषा का प्रयोग किया और उसे धमकी दी। घटना से आहत पीड़िता ने भोईवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने 6 दिसंबर को आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(टी) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट