पत्नी की हत्या पर पति को आठ वर्ष की कैद

कन्नौज। दहेज की मांग पूरी न करने पर पति ने नौ साल पहले पत्नी की हत्या कर दी। शनिवार को एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने पति को दोषी पाते हुए आठ साल की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में जेठ, जेठानी व देवर बरी हो गए

शासकीय अधिवक्ता छेदीलाल गौतम ने बताया कि वादी अखिलेश कुमार पुत्र केशवराम शाक्य निवासी कमालपुर थाना छिबरामऊ ने रिपोर्ट में बताया था कि उसने पुत्री श्यामा देवी की शादी 25 अप्रैल 2008 को विशुनगढ़ थानाक्षेत्र के गांव मिघौली निवासी धर्मेंद्र पुत्र बहादुर सिंह के साथ की थी। शादी के कुछ माह बाद ही पति धर्मेंद्र, जेठ टिल्लू उर्फ महेंद्र, देवर रमेश और जेठानी शशि पत्नी टिल्लू अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगीं। मांग पूरी न करने पर 28 मार्च 2010 को बेटी को मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। कोर्ट ने शनिवार को आरोप पत्र व साक्ष्यों पर सुनवाई करते हुए पति धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए आठ वर्ष कैद की सजा सुनाई। साक्ष्यों के अभाव में जेठ, जेठानी व देवर बरी हो गए।

पत्नी की हत्या में पति को आठ वर्ष की कैद 
दहेज की मांग को लेकर नौ साल पहले की थी हत्या।

रिपोर्टर

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