
दोहरे हत्याकांड में आरोपी की जमानत खारिज
- Hindi Samaachar
- Sep 26, 2019
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अश्वनी कुमार उपाध्याय संवाददाता सुल्तानपुर
सुलतानपुर ।। दो युवकों की हत्या के मामले में आरोपी की तरफ से एडीजे चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार यादव ने अर्जी खारिज कर दिया है।
मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के गड़ेरियन का पुरवा गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले सत्य नरायण पाल समेत अन्य के खिलाफ युवक इरफान व मो.अमीन की हत्या का आरोप है। अभियोगी मो.यासीन के मुताबिक उसके लड़के इरफान व उसके भतीजे को आरोपीगण गायब कर दिये आैर उनकी हत्या कर लाश को नहर में फेंक दिया। इस मामलेे में पुलिस ने प्रकाश में आये आरोपी सत्य नरायण समेत अन्य के पास से घटना में प्रयुक्त हथियार व गाड़ी की बरामदगी की। मामले में आरोपी सत्य नरायण की तरफ से एडीजे चतुर्थ की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया एवं समर्थन में कई विधि व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत की। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे वादी के निजी अधिवक्ता रणजीत सिंह-त्रिसुंडी ने अपराध को गंभीर बताते हुए सत्य नरायण की घटना में अहम भूमिका बतायी। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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