प्रतिबंधित मांगुर मछली का पालन करने पर गुनाह दाखल। मांगुर मछली खाने से होता हैं कैंसर
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Feb 08, 2020
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भिवंडी ।। तालुका के साईगांव आसनोली में प्रतिबंधित मांगुर मछली के पालन करने पर आदेश भोईर नामक मछली किसान के खिलाफ गणेशपुरी पुलिस ने गुनाह दाखल किया हैं. वही पर तालाब में पल रहे मांगुर मछली को मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने नष्ट्र कर दिया हैं.
गौरतलब हो कि मांगुर मछली का पालन सरकार ने बैन कर रखा हैं. क्योंकि इन मछलियां के पालन क्रिया में किसान चारा के रूप में कत्तलखानों से निकला बेस्ट्रेट कचरा व मुर्गी व मटन दुकानों का कचरा के साथ भैंस के मांस का प्रयोग करते हैं.जिसके कारण दो से तीन महिने में इनका वजन दो से तीन किलों हो जाता हैं. इन मछलियाँ में आयरन की मात्रा अधिक होती हैं जिसके कारण इनका सेवन मनुष्यों के लिए घातक सिद्ध हो रहा हैं. वही पर वैज्ञानिक परिक्षण में भी मांगुर मछली के अधिक सेवन से कैंसर होता हैं सिद्ध हो चुका हैं. जिसके कारण राष्ट्रीय हरित क्रांति ने अपने 22 जनवरी 2019 के निर्णयानुसार मांगुर मछली का पालन तथा बिक्री पर पाबंदी लगाकर रखा हुआ हैं. राज्य के मत्स्य व्यवसाय मंत्री असलम शेष ने मांगुर मछली का पालन करने वाले किसानों पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया हैं. वही पर तालाबों में पल रहे मांगुर मछली को तत्काल नष्ट करने आदेश दिया हैं. सरकार के आदेशानुसार ठाणे जिला के मत्स्य व्यवसाय आयुक्त राजीव जाधव के निर्देशानुसार प्रादेशिक उपायुक्त महेश देवरे के मार्गदर्शन में भिवंडी तालुका के साईगांव आसनोली में प्रतिबंधित मांगुर मछली का पालन नष्ट कर किसान आदेश भोईर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया हैं.
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