गैर हाजिर रहने वाले 180 मनपा कर्मचारियों को आयुक्त ने जारी किया नोटिस।

भिवंडी।। देश में वैश्विक महामारी रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे निरंतर काम कर रहे है.महामारी ने अभी तक दर्जनों पुलिस सहित स्वास्थ्य कर्मियों व हजारों नागरिकों को अपना शिकार बना लिया हैं.इस संकटकाल में भिवंडी मनपा में कार्यरत कर्मचारी छुट्टियां मनाने में मस्त हैं.वही पर कोरोना वायरस के भय से निरंतर गैर हाजिर भी हैं.जिसके कारण मनपा प्रशासन को कोविड - 19 उपाय योजना करने तथा लोगों में जनजागृति कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं.जिसको देखते हुए मनपा आयुक्त डाॅ. प्रवीण आष्टीकर ने गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि काम पर हाजिर नहीं रहने पर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम ( शिस्त व अपील) 1979 के नियम 3 का उल्लंघन माना जायेगा.जिसके कारण महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के कलम 56 (2), भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897,,आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता(45 आँफ1860) कलम 188 अन्वये कारवाई किया जायेगा तथा इसके साथ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियन 1979 व महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के कलम 56(2)(ब) अन्वये आने वाले एक वार्षिक वेतनवाढ़ तात्पुरत्या स्वरुप एक वर्ष के लिए रोक दिया जायेगा‌। इस प्रकार का स्पष्ट आदेश मनपा आयुक्त ने कर्मचारियों पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को दिया हैं।

गौरतलब हो कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी रोकने के लिए युद्ध स्तर पर मनपा प्रशासन उपाय योजना में जुटी हैं.किन्तु कर्मचारियों की कमी के कारण कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा हैं.वही पर महामारी को गंभीरता से नहीं लेना व बेजबाब कर्मचारियों अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन भी नहीं करने की शिकायतें मिल रही थी.इसके साथ ही महसूल व वने , आपत्ति व्यवस्थापन ,मदत व पुनर्वसन विभाग ,महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक DMU / 2020/ प्र.क्र.92 दिनाँक 02 / 05/ 2020 व सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक समय- 2020/ प्र.क्र.35/18( र.व.का) दिनांक 20/03/2020 अन्वये परिच्छेद 2(ब) प्रमाणे महानगर पालिका कार्यालय में अधिकारी / कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य किया हैं। 
       
भिवंडी मनपा प्रशासन ने सर्व अधिकारी व कर्मचारियों को 18 मई से कार्यालय में काम के समय 100 प्रतिशत यानी पहले की तरह उपस्थित रहना अनिवार्य किया हैं.तथा इस संबंध में कर्मचारियों को 16 मई के दिन अवगत भी करवाया दिया था.इसके बावजूद कर्मचारी काम पर गैर हाजिर रहें।
     
भिवंडी मनपा क्षेत्र में कोविड- 19 नियंत्रण करने , दुष्प्रभाव रोकने के लिए तथा उपाय योजना करना आवश्यक हैं जिसके कारण आयुक्त को समक्ष प्राधिकारी के रुप में नियुक्ति किया गया हैं.इस नोटिस में प्रभाग समिति कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के साथ पर्यावरण विभाग, वाहन विभाग, जन्म मृत्यु विभाग, बांधकाम विभाग, आस्थापना विभाग,परवाना व मार्केट विभाग, पाणी पुरवठा विभाग,सुरक्षा विभाग,आरोग्य व स्वच्छता विभाग,वारनिशी विभाग , विद्युत विभाग आदि विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का समावेश हैं.

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