
गैर हाजिर रहने वाले 180 मनपा कर्मचारियों को आयुक्त ने जारी किया नोटिस।
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- May 20, 2020
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भिवंडी।। देश में वैश्विक महामारी रोकने के लिए पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे निरंतर काम कर रहे है.महामारी ने अभी तक दर्जनों पुलिस सहित स्वास्थ्य कर्मियों व हजारों नागरिकों को अपना शिकार बना लिया हैं.इस संकटकाल में भिवंडी मनपा में कार्यरत कर्मचारी छुट्टियां मनाने में मस्त हैं.वही पर कोरोना वायरस के भय से निरंतर गैर हाजिर भी हैं.जिसके कारण मनपा प्रशासन को कोविड - 19 उपाय योजना करने तथा लोगों में जनजागृति कामों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं.जिसको देखते हुए मनपा आयुक्त डाॅ. प्रवीण आष्टीकर ने गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए कहा कि काम पर हाजिर नहीं रहने पर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम ( शिस्त व अपील) 1979 के नियम 3 का उल्लंघन माना जायेगा.जिसके कारण महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के कलम 56 (2), भारतीय साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897,,आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व भारतीय दंड संहिता(45 आँफ1860) कलम 188 अन्वये कारवाई किया जायेगा तथा इसके साथ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( शिस्त व अपील ) नियन 1979 व महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 के कलम 56(2)(ब) अन्वये आने वाले एक वार्षिक वेतनवाढ़ तात्पुरत्या स्वरुप एक वर्ष के लिए रोक दिया जायेगा। इस प्रकार का स्पष्ट आदेश मनपा आयुक्त ने कर्मचारियों पर नियंत्रण करने वाले अधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों को दिया हैं।
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