अब महाराष्ट्र मे बिना ईजाजत के सीबीआई नहीं कर सकती जाँच

मुंबई।। महाराष्ट्र में अब राज्य सरकार की इजाजत के बिना केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) किसी मामले की जांच नहीं कर सकेगा। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर सीबीआइ के लिए दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है। सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने 22 फरवरी, 1989 को राज्य में सीबीआइ जांच के लिए सामान्य सहमति दी थी। लेकिन अब उद्धव सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम,1946 की धारा 6 में प्रदत्त अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सामान्य सहमति वापस ले ली है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच से पूर्व लेनी होगी इजाजत - इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में अब किसी मामले की जांच के लिए सीबीआइ को राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेनी होगी। राज्य सरकार हर मामले पर गौर करने के बाद फैसला कर सकती है। 

राजस्थान और बंगाल ने भी वापस ली है सहमति
जानकारी के मुताबिक, सीबीआई के राज्य में प्रवेश को लेकर महाराष्ट्र से पहले राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने सीबीआई के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली थी, जो सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट