जाने 11 मार्च से क्या है कल्याण डोम्बिवली में लागू नए नियम

कल्याण ।। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका एक बार फिर से सख्त हो गई है जिसके अंतर्गत जहां मास्क ना पहने वालों पर कठोर कार्रवाई की जा रही है वहीं गुरुवार 11 मार्च से शहर में एक बार फिर से कुछ हद तक लॉकडाउन लगा दिया गया है जिसके अंतर्गत सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही दुकानें खुली रहेंगी तो वही शनिवार और रविवार को P1 P2 की तर्ज पर दुकाने खोले जाने का आदेश दिया गया है इसका पालन ना करने वालों पर कार्यवाही भी किए जाने का निर्देश मनपा ने दिया है ।

विदित हो कि कोरोना वायरस के प्रभाव में कमी आने के साथ-साथ शहर में लॉकडाउन में भी काफी हद तक छूट दे दी गई जिसके पश्चात जीवन धीरे-धीरे सामान्य रूप से पटरी पर आने लगा इसी बीच आम लोगों के लिए लोकल सेवा भी कुछ नियम व समय सीमा की पाबंदी के साथ शुरू कर दिया गया परंतु पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है जिसके तहत धीरे-धीरे कोरोना वायरस मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता जा रहा है बुधवार को मिले आंकड़े ने लोगों को जहां दहशत में डाल दिया वही महानगर पालिका के लिए भी चिंता का विषय बन गया कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कल्याण डोंबिवली शहर में सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक दुकाने खोले जाने का आदेश लागू कर दिया गया है और इसका पालन ना करने वालों पर कार्रवाई भी करने की बात महानगर पालिका द्वारा कहीं जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ हर शनिवार व रविवार को P1 P2 अर्थात एक तरफ की दुकानें शुरू तो दूसरी तरफ की दुकानें बंद इस तरह शनिवार व रविवार को दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है वही शादी विवाह व धार्मिक कार्यक्रमों पर भी अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है साथ ही कार्यक्रम की पुलिस व प्रभाग अधिकारी से अनुमति लेना भी अनिवार्य किया गया है और बिना मास्क पाए जाने पर ऐसे स्थानों के संचालक व कार्यक्रम को संचालित करने वाले पर भी कार्यवाही की जा रही इसके अलावा खाने पीने की हाथगाडी को भी सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही अनुमति दी गयी है भाजी मंडी को भी 50 प्रतिशत क्षमता पर ही शुरु करने का आदेश जारी किया गया है तो वही साप्ताहिक बाजारों को बंद करने का आदेश पारित किया गया है वही बैंक्वेट हाल, लांस व मंगल कार्यालयों में होनेवाले कार्यक्रमो का वीडियो मालिक खुद निकालकर उसकी प्रति पुलिस स्टेशन व मनपा के संबंधित विभाग को दे इस तरह का आदेश भी मनपा ने जारी किया है बार रेस्टोरेंट, परमिट रूम, आइसक्रीम पार्लर व ज्यूस की दुकानों व पोली भाजी केंद्रों को सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक अनुमति दी गयी है इसके साथ ही साथ कल्याण डोंबिवली मनपा ने शहर में दवाओं का छिड़काव भी शुरू कर दिया है ताकि इस बीमारी को फैलने से पहले ही रोका जा सके मनपा द्वारा लागू नियमो का सख्ती से पालन करवाने काा आदेश संबंधित पुलिस स्टेशन व प्रभात अधिकारीी को दिया गया है ।

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