बिजली का बिल बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश
- राजेश कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश विशेष संवाददाता
- Sep 16, 2018
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वाराणसी : एक साल तक बकाया बिजली का बिल जमा नहीं करने वालों पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चेयरमैन ने एक साल तक और 50 हजार रुपये से अधिक बकाया होने पर उपभोक्ताओं के केबिल और मीटर उतारने के साथ उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बकाया होने के बाद भी संबंधित अभियंता द्वारा उपभोक्ता का केबिल और मीटर नहीं उतारने पर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की क्रास चेकिंग कराई जाएगी जिससे सच्चाई सामने आ सके।
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन आलोक कुमार ने उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली देने, फाल्ट को तत्काल दूर करने के साथ बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। चेयरमैन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया है कि बकाएदारों की सूची बनाने के साथ टीम गठित कर अभियान चलाया जाए।
हाेगी कार्रवाई
- एक माह से अधिक बकाए के सरकारी विभाग।
- आरएपीडीआरपी क्षेत्र में एक अप्रैल 2018 से भुगतान नहीं करने वाले पांच किलोवाट या उससे अधिक के उपभोक्ता।
- आरएपीडीआरपी क्षेत्र में उपभोक्ता जिनका भार पांच किलोवाट से कम है, बिल रीडिंग आधारित है तथा एक अप्रैल 2018 से भुगतान नहीं किया हो और उनका 10 हजार रुपये से अधिक बिल बकाया हो।
- ग्रामीण क्षेत्र में 2018-19 में एक लाख से अधिक बकाए में कनेक्शन काटा गया हो और उपभोक्ताओं द्वारा अपने मन से जोड़ा गया हो उनकी मानीटरिंग की जाए।
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