
काराकाट पंचायत सचिव पर गाज गिरना तय, शिक्षक नियोजन से संबंधित वांछित सूचना छूपाने का आरोप
- Lalu Yadav, Reporter Jharkhand/Bihar
- Aug 31, 2021
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रिपोर्ट:- धर्मेन्द्र कुमार सिंह
बिक्रमगंज/ रोहतास।। बिहार राज्य सूचना आयोग ने आवेदक धर्मेन्द्र कुमार सिंह के द्वारा काराकाट पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित मांगी गई वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने के मामले को गम्भीरता से लेते हुए काराकाट पंचायत सचिव बलराम सिंह पर विभागीय कार्रवाई चलाने हेतु बीडीओ को अनुशंषा किया है।
मिली जानकारी के अनुसार आवेदक धर्मेन्द्र कुमार सिंह (पत्रकार) मनबोधनगर बिक्रमगंज रोहतास निवासी ने काराकाट पंचायत के शिक्षक नियोजन वर्ष 2003 एवं 2005 तथा 2010 एवं 2014 से संबंधित वांछित सूचना की मांग किया था। काराकाट पंचायत सचिव द्वारा काफी लंबे समय से आवेदक को सूचना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण का उचित जवाब राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध नही कराने के मामले को आयोग ने गंभीरता से लेते हुए टिप्पणी किया है, कि बलराम सिंह पंचायत सचिव काराकाट के विरुद्ध विभागीय नियमों के अधीन वांछित सूचना को दुर्भावना पूर्वक छुपाने तथा प्रदान नहीं करने के लिए विभागीय कारवाई 3 माह के अंदर सुनिश्चित करने के लिए काराकाट बीडीओ को अनुशंसा किया है।
बिहार राज्य सूचना आयोग ने वाद संख्या- A2578 / 2019 के सुनवाई में यह भी आदेश पारित किया है, कि उक्त पंचायत सचिव ने शिक्षक नियोजन के संबंध मे न तो शिक्षक नियोजन से संबंधित फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत की और न ही उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध धारा 20 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड आरोपित क्यों न किया जाए ? उन्हें पुनः निर्देशित किया गया है कि वे अपना प्रभार प्रतिवेदन के क्रमांक 57 पर प्राप्त शिक्षक नियोजन फाइल में उपलब्ध कागजात के आधार पर आवेदक को सूचना प्रदान करते हुए स्पष्टीकरण दें कि आयोग द्वारा बार-बार निर्देशित किए जाने के लिए क्यों नहीं उनके विरूद्ध धारा 20 (2 ) के अंतर्गत आवश्यक अनुशंसा की जाए ? आयोग के इस आदेश से पंचायत सचिव काराकाट बलराम सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय है। 3 माह के अंदर उक्त पंचायत सचिव पर विभागीय कार्रवाई करने को बीडीओ को आयोग ने अनुशंसा किया है। उक्त पंचायत सचिव द्वारा समय सीमा के अंदर आवेदक को सूचना उपलब्ध न कराने के मामले को आयोग ने गंभीरता से लिया है। इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बीडीओ सिदार्थ कुमार के द्वारा बताया गया कि यह मामला काफी गम्भीर है, बिहार राज्य सूचना आयोग से प्राप्त पत्र के आधार पर पूर्व में 25 हजार रुपए का आर्थिक दंड अधिरोपित किया जा चुका है, और आयोग द्वारा पत्र प्राप्ति के बाद अपना पक्ष रखने हेतु काराकाट पंचायत सचिव बलिराम सिंह को नोटिस निर्गत किया गया है।
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