लोक अदालत के माध्यम से बिजली ग्राहकों के 294 मामलों का निस्तारण, 73 लाख 95 हजार रुपए हुए वसूल

कल्याण ।। तहसील स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बिजली के खंडित कनेक्सनों तथा बिजली चोरी के दाखिल पूर्व व प्रलंबित कुल 294 मामलों का निस्तारण किया गया तथा दी गई छूट का लाभ देकर ग्राहकों से 73 लाख 95 हजार की बकाया राशि की वसूली महावितरण के द्वारा की गई।

महावितरण बिजली विभाग के कल्याण परिमंडल के 38 हजार ग्राहकों को राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था। इसमें से 37 हजार ग्राहक ऐसे थे जिनकी बिजली कायम स्वरूप में खंडित कर दी गई थी तथा एक हजार ग्राहकों के ऊपर बिजली चोरी के दाखिल किए गए या प्रलंबित मामले थे। लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से केवल 294 मामलों का मोलभाव के बाद निस्तारण हो सका।

कल्याण मंडल 1 के अंतर्गत डोंबिवली, कल्याण पूर्व तथा पश्चिम के 59 ग्राहकों नें बकाया 30 लाख 72 हजार रुपए भरकर अपने मामले का निबटारा किया। कल्याण मंडल दो के अंतर्गत 118 ग्राहकों नें अपने मामलों को हल करते हुए 33 लाख 78 हजार रुपए भरे।वसई विरार मंडल के 30 ग्राहकों ने सहभागी होकर 4 लाख 23 हजार रुपए भरे तथा पालघर मंडल के 87 ग्राहकों नें अदालत में सहभाग लेकर 5 लाख 21 हजार रुपए भरकर अपने प्रकरण का निस्तारण किया।

लोक अदालत के काम को सफल बनाने के लिए विधि सेवा प्राधिकरण के साथ मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर अधीक्षक अभियंता दीपक पाटिल, दिलीप भोले, राजेशसिंह चव्हाण, किरण नागावकर, सहायक विधि अधिकारी राजीव वामन, शिल्पा हन्नावार व उपविधि अधिकारी दीपक जाधव नें विशेष सहयोग किया।

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