नाबालिग लड़की का अपहरण, बलात्कार व हत्या के आरोपी को फांसी की सजा

भिवंडी।। भिवंडी में सात वर्षीय मासूम को आइसक्रीम खिलाने का बहाना कर उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने वाला आरोपी को ठाणे सत्र की विशेष पोक्सो न्यायालय ने 20 अप्रेल बुधवार को फांसी की सजा सुनाई है। सरकारी वकील संजय मोरे ने बताया कि जिले में पहली बार बलात्कार के आरोपी को फांसी की सजा हुई है। भिवंडी के भोईवाडा पुलिस सीमा अंर्तगत एक सात वर्षीय मासूम लड़की घर के बाहर खेल रही थी। इस दरमियान इसी परिसर में रहने वाले आरोपी भरतकुमार धनीराम कोरी (30) ने नाबालिग लड़की को आइसक्रीम खिलाने का बहाना कर अपहरण‌कर लिया और उसके ऊपर अत्याचार किया। यहां घटना 21 दिसंबर शनिवार 2019 को घटित हुई थी, दूसरे दिन रविवार को सुबह शौच करने गये एक व्यक्ति को झाड़ियों के बीच उस मासूम की लाश दिखाई पड़ी। जिसकी जानकारी उन्होंने उसके परिजनों की दी थी‌। इस मामले में भोईवाडा पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी और मात्र 10 घंटे की भीतर नराधाम आरोपी को गिरफ्तार कर लेने में सफलता प्राप्त की। इस मामले में भोईवाडा पुलिस ने 15 दिन के भीतर दोषारोप पत्र को ठाणे जिला व सत्र विशेष पोक्सो न्यायालय में दाखिल किया था। पोक्सो न्यायालय के न्यायधीश कविता शिरभाते ने सुनवाई के दरमियान लगभग 25 साक्षीदारों के बयान सुनने, साक्ष्य पुरावा देखने के बाद आरोपी भरतकुमार धनीराम कोरी को फांसी की सजा सुनाई है।

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