राहुल गांधी मानहानि प्रकरण : भिवंडी न्यायालय ने याचिका कर्ता कुंटे के खिलाफ सुनाया 1000 हजार रूपये का जुर्माना

भिवंडी।। भिवंडी न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायधीश जेवी पालीवाल की अदालत ने कल गुरूवार के दिन सांसद व कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि प्रकरण की सुनवाई के दरमियान आर एस एस नेता राजेश कुंटे द्वारा दायर मुकदमें में याचिका कर्ता को एक हजार रूपये जुर्माना भरने के लिए आदेश दिया है। इसके पूर्व मार्च महिने में भी कुंटे पर पांच सौं रुपये का जुर्माना लग चुका है। राहुल गांधी के वकील नाना अय्यर ने बताया कि अभी तक याचिका कर्ता कुंटे ने दोनों जुर्माना नहीं भरा है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेशानुसार सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनका निपटारा शीघ्रातिशीघ्र करना है। जबकि इस मुकदमे की सुनवाई मार्च के बाद कल गुरूवार को दूसरी बार स्थगित हुई है और अब न्यायधीश ने इस मुकदमे की अगली सुनवाई के लिए 10 मई को तारिख दिया है। वकील  नाना अय्यर के मुताबिक याचिका कर्ता कुंटे द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई संबंधी एक आवेदन पेंडिंग है। ज्ञात हो कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 6 मार्च 2014 को भिवंडी के सोनाले गांव की चुनावी सभा के दरमियान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की नृशंस हत्या के लिए आर एस एस को ज़िम्मेदार बताया था। जिसके कारण भिवंडी के आर एस एस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भिवंडी कोर्ट में दर्ज करवाया है। इस मुकदमे में राहुल गांधी के तरफ से वकील नाना अय्यर पैरवी कर रहे है।

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