
अवैध रूप से बिजली कनेक्शन करने पर दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Jun 23, 2022
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भिवंडी।। भिवंडी के गैबीनगर खान कंपाउड स्थित एक बिल्डिंग के दुकान में अवैध रूप से बिजली कनेक्शन कर नागरिकों के सुरक्षा पर प्रश्न निर्माण करने वाले दो लोगों के खिलाफ टोरेंट पॉवर कंपनी के सह व्यवस्थापक बृजेश कुमार श्रीनाथ कुशवाहा ने शांतिनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 के कलम 138, भादंवि की धारा 336,427 व सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान प्रकरण 1984 के कलम 3 के तहत मामला दर्ज किया है। किन्तु अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक अमजदिया स्कूल के पास स्थित बरकत शेठ की बिल्डिंग के गाला नंबर 2 में फिरोज कालिया नामक वायरमैन व मकान मालिक अब्दुल हलीम खान ने अवैध रूप से खुले तारों में कनेक्शन करवाकर बिजली सप्लाई ले लिया था। इसके आलावा बिजली नेटवर्किंग से छेड़छाड़ कर कंपनी को 10 हजार रूपये का नुकसान पहुंचाया। टोरेंट पॉवर कंपनी के व्यवस्थापक ने इस प्रकार की शिकायत शांतिनगर पुलिस थाना में दर्ज करवाई है। जिसकी जांच सहायक पुलिस निरीक्षक राजमाली कर रहे है।
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