निर्माणाधीन अवैध इमारत के मालिक पर पालिका प्रशासन करवाया मामला दर्ज

भिवंडी।। भिवंडी पालिका के प्रभाग समिति तीन के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने लगातार अवैध इमारतों पर कार्रवाई कर ताबड़तोड़ स्थानीय पुलिस थानों में बिल्डर व जमीन मालिक के खिलाफ फौजदारी के तहत मामला दर्ज करवा रहे है। जिसके कारण एक बार फिर बिल्डरों में हड़कप मचा हुआ है। 

 गौरतलब हो पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल और अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने सभी वार्ड अधिकारियों को
निर्माणाधीन अवैध इमारतों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किया है। वही पर उपायुक्त (अतिक्रमण) दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में अवैध इमारतें तोड़ने का काम युद्ध स्तर पर शुरू है। इसके आलावा अवैध निर्माणकर्ताओ के खिलाफ स्थानीय पुलिस थानों में फौजदारी के तहत मामले दर्ज करवाऐ जा रहे है। 
   
इसी क्रम में  नवीन कणेरी, रूगठा डांइग के पीछे आसबीबी परिसर में मुश्ताक बन्नेमियां शेख व बिल्डर साबीर अली शेख ने पालिका प्रशासन से  किसी प्रकार की अनुमति ना लेकर आरसीसी इमारत बनाने का काम शुरू किया था। हालांकि इस प्रभाग के बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे ने उक्त निर्माणाधीन इमारत मालिक को महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 260 के तहत नोटिस जारी किया था और निर्माणाधीन इमारत को तोड़ देने के लिए आदेश भी दिया था। किन्तु बिल्डर साबीर अली शेख ने पालिका की छुट्टी के दिन इमारत कर निर्माण काम करता और दूसरे दिन काम बंद कर भाग जाता।

इस निर्माणाधीन अवैध इमारत की जानकारी मिलने पर उपायुक्त दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में प्रभाग समिति क्रमांक तीन के सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने  निर्माणाधीन इमारत को अवैध घोषित करते हुए शहर पुलिस थाना में मुश्ताक बन्नेमियां शेख व बिल्डर साबीर अली शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शहर पुलिस ने दोनों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लगातार हो रही अवैध इमारतों पर कार्रवाई से बिल्डरों में हड़कप मचा हुआ है। वही पर सहायक आयुक्त सोमनाथ सोष्टे ने नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि अवैध इमारतों में कोई भी व्यक्ति फ्लैट ना खरीदें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। 

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट