बिना लाइसेंस के संचालित अल्ट्रासाउंड, विभागीय कार्रवाई ना होने पर एडी खफा

गोपीगंज ।। लक्ष्मी स्कैन सेंटर में बिना लाइसेंस के अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालित होते मिला। मौके पर अधिकारियों ने लाइसेंस मांगा लेकिन संचालक डॉ आशीष कुमार चट्टोपाध्याय नहीं दिखा पाए। इसके अलावा नियमों के खिलाफ अल्ट्रासाउंड संचालित होते मिली है। इन दोनों मामलों को गंभीरता से लेते हुए कमीश्नर के आदेश पर अपर निदेशक ने सीएमओ को नोटिस जारी किया है।

ज्ञात हो कि अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी के द्वारा बिना लाइसेंस के अल्ट्रासाउंड मशीन रखने व धड़ल्ले से संचालन करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, अधीक्षक गोपीगंज डॉ अनिल श्रंगार की जांच में शिकायत की पुष्टि हुई थी, जिस पर जिले के आला अधिकारियों को तत्काल नियमानुसार सम्बंधित मशीन को सील करते हुए मुकदमा पंजीकृत कराना था, परंतु विभाग की कुछ ना करने की लापरवाही को देखने के बाद अधिवक्ता ने सम्बंधित विभागीय समस्त अधिकारियों को मेल से प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए कार्यवाही की मांग की, जिस पर कमीश्नर मीरजापुर के निर्देश पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा 24 घंटे में सीएमओ भदोही को स्पष्टीकरण देने हेतु कि शिकायत सत्य पाए जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज व सील किस आधार पर नही किया गया।

रिपोर्टर

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