
दो बिल्डरों पर MRTP एक्ट के तहत मामला दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Nov 10, 2022
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भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत हो रहे अवैध इमारतों पर अंकुश लगाने के लिए पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल व अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे ने सभी प्रभाग अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया है। वही पर उपायुक्त अतिक्रमण दीपक पुजारी के मार्गदर्शन में प्रभाग अधिकारी अवैध इमारतों के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई शुरू की है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त बालाराम जाधव ने दो निर्माणाधीन इमारतों के जमीन मालिकों पर एम आरटीपी के तहत भोईरवाडा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों जमीन मालिकों के विरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक नवीन गौरीपाडा, हंडी कंपाउड निवासी मेहताब अहमद बदुद्दीन अंसारी ने मकान नंबर 280/14 को तोड़कर पालिका प्रशासन से किसी प्रकार से इमारत बनाने संबंधी अनुमति ना लेकर अवैध प्रमाणे बहुमंजिला इमारत बनाने का काम शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने पर बीट निरीक्षक ने उक्त निर्माणाधीन इमारत के मालिक को मनपा अधिनियम के तहत 260 की नोटिस जारी किया था और इमारत बनाने संबंधी कागज़ पत्र की मांग की थी। किन्तु मेहताब अंसारी ने किसी प्रकार के कागज़ पत्र को सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा नहीं किया। जिसके कारण सहायक आयुक्त ने उक्त तल अधिक चार मंजिला इमारत को अवैध घोषित कर स्थानीय पुलिस थाना में जमीन मालिक अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इसी तरह पुराने गौरीपाडा अंजठा कंपाउड निवासी महमूद उबेदुल्लाह मोमिन भी पुराने गौरीपाडा, अंजठा कंपाउड में स्थित मकान नंबर 797 को तोड़ कर पालिका प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति ना लेकर तल अधिक दो मंजिला की इमारत का निर्माण कार्य शुरू किया था। जिसकी जानकारी मिलने उक्त निर्माणाधीन इमारत के मालिक महमूद उबेदुल्लाह मोमिन के खिलाफ भी भोईरवाडा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच भोईरवाडा पुलिस कर रही है।
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