बाल सुधार गृह के दो पदाधीकारियों पर SC/ST अत्याचार अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज

भिवंडी।।भिवंडी शहर में स्थित बाल सुधार गृह के दो पदाधिकारियों पर इस बाल सुधार गृह में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने अनुसूचित जाति / जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत शांतिनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। शांतिनगर पुलिस ने बाल सुधार गृह के प्रवीण हीरामण मराठे और मानद सचिव दिलीप झुबरलाल कलंत्री के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। किन्तु अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाल सुधार गृह में शिक्षिका निरीक्षक पद पर काम करने वाली श्रीमति अंजली गौतम गायकवाड़ बाल सुधार गृह के मैदान में खड़ी थी। इस दरमियान बाल सुधार गृह में काम करने वाले प्रवीण हीरामण मराठे से वेतन पत्र बाबत जानकारी पूछी। किन्तु प्रवीण मराठे ने जाति वाचक अपशब्द बोलते हुए गाली दी। वही पर कुछ दिनों बाद बालसुधार गृह में मानद सचिव पद पर काम करने वाले दिलीप कंलत्री ने पीडिता को अकेली देख कर अश्लील हकरतें व पोशाक पर अश्लील कमेंट किया और जिसका विरोध करने पर पीड़ित महिला को काम पर से निकलवा देने की धमकी दी। किन्तु नौकरी से निकाल देने की डर से उक्त दोनों द्वारा किये जा रहे मानसिक त्रास को सहन करती रही। आखिरकार तंग आकर दोनों के खिलाफ शांतिनगर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने दोनों के विरूद्ध भादंवि की धारा 509,504,506,34 सहित कलम 3(1) ( आर) (एस), अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार व प्रतिबंध)  अधिनियम 1989 व नियम 1995 अन्वये मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी आगे की जांच सहायक पुलिस आयुक्त ( पूर्व विभाग) किशोर खैरनार कर रहे है।

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