सीमा बार्डर की पेंच में फंसा कर रखा है पांच मंजिला निर्माणाधीन अवैध इमारतों का बांधकाम

जनवरी महिने में पालिका ने लगाया था नोटिस


भिवंडी। भिवंडी शहर महानगर पालिका व कारीवाली ग्राम पंचायत सीमा पर निर्माणाधीन पांच मंजिला अवैध इमारत का बांधकाम सीमा बार्डर की पेंच में फंसा हुआ है। हालांकि जनवरी 2023 में तत्कालीन प्रभाग समिति 4 के सहायक आयुक्त ने नविन गौरीपाड़ा के म्युनिसिपल घर नंबर 873, नालापार भिवंडी पालिका क्षेत्र में होने का दावा कर घर मालिक रफिकुन्नीसा अब्दुल अजीज, अजीज शहाबुद्दीन अब्दुल अजीज, रियाजूद्दीन अब्दुल अजीज, गयासुद्दीन अब्दुल रफिकुन्निसा अब्दुल अजीज , शहाबुद्दीन अब्दुल अजीज तथा गयासुद्दीन अब्दुल अजीज कुल 6 लोगों द्वारा अवैध रूप से निर्माण की जा रही बहुमंजिली इमारत के आरसीसी प्लिथ के बांधकाम के समय ही महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम 1949 कलम 260 और महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 52 से 55 अन्वये नोटिस जारी कर दिया था। किन्तु कुछ भष्ट्र अधिकारियों ने कारीवली ग्राम पंचायत व भिवंडी शहर महानगर पालिका की सीमा विवाद बताकर इस निर्माणाधीन अवैध इमारत को कार्रवाई से वंचित रखा और जम कर बिल्डर से उगाही कर भष्ट्राचार किया। इसमें स्थानीय पूर्व पार्षदों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस सीमा विवाद बताकर जमीन मालिक, बिल्डर व पूर्व पार्षदों ने फायदा उठाकर 5 मंजिले का आरसीसी बांधकाम पूरा कर लिया तथा 6 वें मंजिले के बांधकाम खातिर कालम का बांधकाम शुरू किया है। 

नवीन गौरीपाडा, नालापार के म्युनिसिपल घर नंबर 873 को तोड़ कर बनाई जा रही इस अवैध इमारत के प्लिथ बांधकाम के समय ही एरिया वसूली क्लर्क ने पालिका सीमा क्षेत्र में संपत्ति होने और म्युनिसिपल घर नंबर होने का दावाकर तत्कालीन सहायक आयुक्त को अवैध इमारत निर्माण होने की रिपोर्ट सौंपी थी। जिसके कारण तत्कालीन बीट निरीक्षक अवैध निर्माण का पंचनामा कर नोटिस भी लगाया था। हालांकि इस मकान पर पालिका का 26,276 रूपये टैक्स बकाया है। सुत्रों की माने एरिया वसूली क्लर्क की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन सहायक आयुक्त केवल 260 की नोटिस लगाई और प्रत्येक स्लैब पर मोटी रिश्वत खाई जिसके कारण आगे की कार्रवाई नहीं किया गया और सीमा बार्डर की पेंच की अपवाह फैला कर कार्रवाई से वंचित रखा गया। इस प्रकार का आरोप शहर के जागरूक नागरिकों ने लगाया है। 

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 उक्त इमारत का अवैध बांधकाम पालिका  सीमा के भीतर है और कार्रवाई की फ़ाइल भी बनी है। इस अवैध बांधकाम के खिलाफ सुधारित नोटिस जारी किया गया है। बहुत जल्द डीपीएल पूरा करके तोड़क कार्रवाई किया जायेगा । 

   बालाराम जाधव, सहायक आयुक्त 

               

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