
अवैध इमारत के मालिक पर MRTP के तहत केस दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Feb 14, 2024
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भिवंडी।। भिवंडी शहर महानगर पालिका परिसीमा अंर्तगत अवैध इमारतों के निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए आयुक्त अजय वैद्य ने सभी प्रभाग अधिकारियों को निर्देश दिये है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिनके क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया जायेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। साथ ही शहर की स्वच्छता,अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिये है। तदुपरांत सभी प्रभाग समितियों में युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाने व शहर की स्वच्छता और निर्माणाधीन अवैध इमारतों पर कार्रवाई शुरू है। इसी क्रम में प्रभाग समिति क्रमांक चार के सहायक आयुक्त सुनील भोईर को पुराने गौरीपाडा, घर नंबर 45/0/310/1,46/1वारीस हॉस्पिटल की तल अधिक तीन मंजिला इमारत अवैध रूप से बनाऐ जाने की शिकायत मिली थी। जिसके बारे में मकान मालिक फहाद शब्बीर मोमिन को इस अवैध इमारत का निर्माण कार्य बंद करने के लिए नोटिस जारी किया गया था तथा इमारत बनाने संबंधी कागज़ पत्र सहायक आयुक्त कार्यालय में जमा करने के लिए निर्देश दिये गये थे। किन्तु मोमिन ने पालिका के सहायक आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करते हुए इमारत का निर्माण कार्य जारी रखा। इस प्रभाग के बीट निरीक्षक अमोल वारघडे ने उक्त इमारत का निरीक्षण कर फोटो व पंचनामा कार्यालय में जमा किया। सहायक आयुक्त भोईर ने इस आरसीसी इमारत को अवैध घोषित कर मकान मालिक फहाद शब्बीर मोमिन के खिलाफ पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने, बिना परमीशन इमारत बांधने की शिकायत भोईरवाडा पुलिस थाना में दर्ज कराया। भोईरवाडा पुलिस ने मकान मालिक मोमिन के विरूद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन अधिनियम 1966 के कलम 52 के तहत केस दर्ज कर लिया है।
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