भिवंडी लोकसभा चुनाव कार्य के लिए प्रशासकीय व्यवस्था तैयार -- चुनाव निर्णय अधिकारी संजय जाधव

भिवंडी।। चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार भिवंडी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू होगी। मतदान प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण नामांकन पत्र दाखिल करना है जो 26 अप्रैल से शुरू होगा और 3 मई तक जारी रहेगा। 4 मई को तीन बजे नामांकन पत्रों की जांच होगी। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी संजय जाधव ने  इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की है कि नामांकन फॉर्म भरते समय कोई समस्या होने पर चुनाव रिटर्निंग अधिकारी, सभी 6 सहायक चुनाव रिटर्निंग अधिकारी और संबंधित तालुका के तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है और उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे नामांकन पत्र भरते समय, उसके साथ शपथ पत्र, सभी विवरण सही ढंग से भरें और नामांकन फॉर्म के साथ उम्मीदवार और अपने प्रतिनिधियों की तत्कालीन खींची हुई 6 फोटो को लगाना अनिवार्य है। नामांकन पत्र स्वीकार करने के लिए नियुक्त किये गये सभी अधिकारी और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है और बहुत ही कम समय में नामांकन पत्रों की जाँच करेंगे उसके बाद नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जायेगा। चुनाव का यह पहला चरण नामांकन अत्यंत महत्वपूर्ण पूर्ण होता है। पहले चरण की सभी महत्वपूर्ण चीजें पूरी कर ली गई है और चुनाव के लिए पूरी तरह से  प्रशासन तैयार है। इस प्रकार की जानकारी चुनाव निर्णय अधिकारी संजय जाधव ने दी है।

चुनाव अवधि के दौरान विभिन्न शिकायतों के लिए मुख्य चुनाव कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष शुरू किया गया है इसके लिए एक टोल फ्री नंबर 18002331114 जारी किया गया है जो 24 घंटे चालू रहेगा। उम्मीदवार को प्रचार के लिए सभी आवश्यक अनुमति लेनी होगी। इसके लिए चुनाव निर्णय अधिकारी सहित सभी 6 सहायक चुनाव निर्णय कार्यालय में एक खिड़की योजना की शुरुआत की गई है। उम्मीदवार को प्रचार के लिए सभी आवश्यक अनुमति लेनी होगी। किसी भी प्रकार की अनुमति के बिना प्रचार करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रत्याशियों की प्रचार, सभा, रैली की वीडियो शूटिंग की जायेगी। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सभी अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी प्रकार की पूर्वानुमति के बिना कोई भी प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं की जायेगी। बिना अनुमति के कोई भी वाहन का प्रयोग नहीं किया जायेगा। बिना अनुमति के कोई भी प्रचार-प्रसार नहीं किया जायेगा और किसी भी नियम एवं कानून का उल्लंघन किया जाता है तो प्रत्याशी एवं उस पार्टी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार की जानकारी चुनाव निर्णय अधिकारी संजय जाधव ने दी है।

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