महिला से मारपीट करने के आरोपी को 6 माह की सजा

शिवहर-: जिला व्यवहार न्यायालय शिवहर के एडीजे- वन की कोर्ट ने जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित करने तथा छाती- पेट पर मारने के आरोपी को 6 माह की सजा एवं 1000 की अर्थ दंड सुनाया है.शिवहर अनुसूचित जनजाति थाना कांड संख्या 125/ 15 के नामजद अभियुक्त रामबाबू राय पिता स्वर्गीय रामविलास राय ग्राम हरनाही को दोषी  पाते हुए एडीजे- 1 अंबिका प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने विभिन्न धाराओं के तहत 6 माह की साधारण कारावास तथा 1000 अर्थ दंड का सजा सुनाया है.सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनुसूचित जाति एवं जनजाति मामले के विद्बान अधिवक्ता सुरेश राय ने पक्ष रखा. तथा बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद थे.

सरकार की ओर से पक्ष रखने वाले विद्वान अधिवक्ता सह- विशेष लोक अभियोजक एसटी/सीएसटी के सुरेश राय ने बताया है कि हरनाही  निवासी पुकारी देवी राशन लेने के लिए डीलर के पास गई थी, राशन में कंकर मिट्टी मिला हुआ था। लेने से मना करने पर अभियुक्त रामबाबू राय ने फैट -मुक्का से छाती पेट पर मारा और जाति सूचक शब्द का कर गाली-गलौज की थी.

रिपोर्टर

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