कर्मचारियों की लेटलतीफी पर आयुक्त हुए सख्त, जारी किया सर्कुलर

नियमों का पालन नही करने पर गिरेगी गाज


उल्हासनगर : आयुक्त अजीज शेख के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कर्मचारियों की लेटलतीफी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक आदेश जारी किया गया है जिसमे अधिकारियों व कर्मचारियों के आने जाने खाने पीने सभी समय को निर्धारित कर दिया गया है साथ ही अगर अधिकारी कर्मचारी कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें रजिस्टर में यह लिखित रूप से उल्लेख करना भी आवश्यक होगा। नियमों को न मानने वालों पर वेतन में कटौती समेत निलंबन तक का प्रावधान रखा गया है। अब देखना यह है कि आयुक्त के आदेश का किस हद तक पालन किया जाता है।

        मनपा आयुक्त अजीज शेख
कुछ अधिकारियों को छोड़कर अन्य मनपा में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है। हालांकि मनपा द्वारा इससे पहले भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे जिन्हें कुछ कर्मचारी ठेंगा दिखा रहे थे, यही नही काम पर आने के बाद भी कुछ लोग बिना अनुमति के बाहर निकल जाते थे। अब यह आदेश जारी करने के बाद शायद नियमों का कर्मचारी पालन करेंगे ऐसी उम्मीद है।

मनपा के सामान्य प्रशासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वह इस प्रकार हैं :

सभी अधिकारी व कर्मचारियों को सुबह 9 :45 से पहले बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना है तथा शाम को 6 : 45 के बाद हाजिरी लगाने की अनिवार्यता होगी। वहीं ड़ वर्ग के कर्मचारियों के लिए यह समय साढ़े 9 से साढ़े 6 का होगा। शिफ्ट में ड्यूटी वालों को भी दस मिनट पहले हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा।

स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों का समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा और चायपानी के लिए साढ़े 9 से 10 तक का समय मुकर्रर किया गया है।

सभी अधिकारी कर्मचारी कार्यालयीन समय मे कार्यालय के काम से कहीं जाने पर हालचाली रजिस्टर में उल्लेख करके ही कार्यालय छोड़ेंगे अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

हाजिरी में दस मिनट का ग्रेस पीरियड भी सप्ताह में दो दिन के लिए मान्य होगा लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा रुक कर काम भी करना पड़ेगा। 

एक माह में तीन दिन लेट आने पर एक छुट्टी काटी जाएगी, अगर आने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता है तो आधे दिन की छुट्टी लगेगी। तीन दिन से ज्यादा लेटमार्क होने पर एक दिन बिना वेतन के होगा इस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी सहायक आयुक्त व मुख्यलेखा अधिकारी की संयुक्त रूप से होगी। वहीं अगर कोई आदतन लेट ही आ रहा है तो उस पर निलंबन के साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


मनपा के जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को स्थल निरीक्षण के लिए जाना है उन्हें पहले बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी है उसके बाद उक्त स्थान पर जाना है और यदि वहां पर ज्यादा समय लगता है तो दूसरे दिन ईमेल के जरिए इसकी सूचना देना आवश्यक होगा और अन्य किसी तरह का पत्र व्यवहार मान्य नही किया जाएगा।

वित्त विभाग को यह निर्देशित किया गया है कि बायोमेट्रिक हाजिरी को आईटी विभाग से जोड़ा गया है और वेतन बनाते समय हाजिरी का ब्यौरा लेकर ही वेतन बनाएं।

वर्ग 3 व 4 के कर्मचारियों को ड्रेस में रहना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें धुलाई भत्ता नही मिलेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। इसकी चेकिंग के लिए एक औचक निरीक्षण दल का निर्माण किया गया है जो ड्रेस को चेक करेगा। 

इन सभी नियमों का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाना आवश्यक होगा। 13 जून को यह आदेश मनपा के सभी विभागों कर्मचारियों तक प्रेषित किया गया है। 




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