अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय का किया विरोध

आजमगढ । अखिलभारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (ABAJKA) की जनपद इकाई-आजमगढ़ ने आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण सम्बन्धी निर्णय का विरोध किया। 

एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ प्रमोद कुमार गौतम ने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण का आधार सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन है, न कि आर्थिक पिछड़ापन। इसलिए इस वर्ग में क्रीमीलेयर की संस्तुति असंवैधानिक है। जिला कोषाध्यक्ष इं० शिवमूरत बौद्ध ने कहा कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी नौकरी की आरक्षण के सन्दर्भ में गलत व्याख्या की जा रही है। अगर एक पीढ़ी के बाद आरक्षण गलत है तो इस सबसे पहले न्याय व्यवस्था एवं ब्यूरोक्रेसी में लागू करना चाहिए। 

एसोसिएशन के संरक्षक संजय कुमार ने भारत सरकार से मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस असंवैधानिक फैसले को संविधान संसोधन द्वारा खत्म कर पुरानी व्यवस्था बहाल किया जाय और आरक्षण व्यवस्था का नवीं अनुसूची में डाला जाय। इस अवसर पर सत्यप्रकाश आडीटर, जे०सी० गौतम, डा०दयानन्द, हरिनाथ, जालन्धर, प्रेमनाथ, डा० गीता, प्रकाश सोनकर, बाल‌किशुन पासवान, भनोज कुमार, अजय कुमार, विजय कुमार, डा० तेजप्रकाश, द‌याशंकर, राजेश, आदि उपस्थित रहे।

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