बिना लाइसेंस संचालित हो रहे 552 होटल व लॉज, 682 नर्सिंग होम होटल-नर्सिंग होम

वाराणसी ।। शहर में बिना लाइसेंस होटल, लाज, गेस्ट हाउस, नर्सिंग होम के अलावा हजारों की संख्या में दुकानें संचालित की जा रही है। यह चौंकाने वाला आंकड़ा नगर निगम के सर्वे में सामने आया है। अब निगम प्रशासन बिना लाइसेंस संचालित हो रहे व्यावसायिक भवनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। बिना लाइसेंस वाले करीब 552 होटल व लॉज, 682 नर्सिंग होम व अस्पतालों को नोटिस भेजी गई है। कहा गया है कि तीन दिन के अंदर लाइसेंस ले लें व समय बीत चुके लाइसेंस का नवीनीकरण कराएं अन्यथा भवन सील कर दिया जाएगा।

नगर निगम के अफसरों के अनुसार 40 फीसदी होटल-लाज व नर्सिंग होम ऐसे हैं जिनका कई माह से बिना लाइसेंस के संचालन हो रहा है। बाकी ने नवीनीकरण नहीं कराया है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की ओर से 40 मदों में लाइसेंस दिया जाता है। इनमें प्रमुख रूप से होटल, लॉज, नर्सिंग होम, अस्पताल, शराब व ज्वलनशील पदार्थ बेचने वाली दुकानें शामिल हैं। नगर निगम को लाइसेंस मद से करोड़ों रुपए राजस्व के रूप में मिल सकता है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में 11 लाइसेंस मदों से करीब एक से दो करोड़ रुपए ही नगर निगम को मिला था।

नगर आयुक्त के निर्देश पर अनुज्ञप्ति अधिकारी की ओर से करीब 7225 बिना लाइसेंस वाले प्रतिष्ठानों को चिहित नोटिस भेजी गई है। प्रभारी अनुज्ञप्ति अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि नोटिस के बाद भी लाइसेंस नहीं लिया जाता है तो प्रतिष्ठानों को सील करने के लिए सम्बंधित विभाग से पत्राचार किया जाएगा।

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