शिक्षकों का जिले के अंदर पारस्परिक तबादला मंजूर

Reporter _Rinku Gupta 


Varanasi : परिषदीय शिक्षकों के अंतजनपदीय (जिले के अंदर) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश शुक्रवार को जारी हो गया। प्रमुख सचिव डॉ. एमके शन्मुगा सुंदरम की ओर से जारी आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं अंतर जनपदीय (एक से दूसरे जिले) पारस्परिक स्थानान्तरण का आदेश भी जल्द आने की उम्मीद है। सचिव सुरेन्द्र तिवारी ने दस दिसंबर को दोनों का प्रस्ताव एकसाथ भेजा था।

शिक्षकों का पारस्परिक स्थानान्तरण एक से दूसरे स्कूल में ही होगा। आवेदन के बाद इसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। पेयरिंग के बाद अनिवार्य कार्यमुक्ति होगी। नियमानुसार एक सत्र में दो बार (गर्मी-जाड़े की छुट्टियों क्रमश 20 मई से 15 जून 31 दिसंबर से 14 जनवरी) तक ये तबादले हो सकेंगे। सॉफ्टवेयर बनने, आवेदन आदि में लगने वाले समय को देखते हुए अब गर्मी की छुट्टी में स्थानान्तरण की उम्मीद है। कक्षा एक से पांच तक विषय की बाध्यता नहीं है। छह से आठ तक के शिक्षकों का विषय अनुसार होगा। जिले के अंदर तबादले में तीन माह लग सकता है। पहले शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर विवरण अपडेट करना होगा फिर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे।

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