हत्या के मामले में हुआ तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 20000 रुपए का जुर्माना राशि

कैमूर--  भभुआं व्यवहार न्यायालय 22,01, 2025 दिन बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम प्रमोद कुमार पांडेय कैमूर भभुआं के अदालत में हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को हुआ आजीवन कारावास एवं 20000 रुपए की जुर्माना राशि। मिली जानकारी के अनुसार कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत फकराबाद गांव में दिनांक 20,03, 2019 को होलिका दहन के दिन सामाजिक कार्यकर्ता उदय शंकर पांडेय की निर्मम हत्या गांव के दुर्गा मंदिर के सामने कर दिया गया था। हत्या में भारतीय दंड विधान की धारा-302, 120 बी, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अनूप तिवारी पिता राम मूरत तिवारी, बलदाऊ चौबे पिता स्वर्गीय अनिल कुमार चौबे, बिशु चौबे पिता रामानंद चौबे सभी ग्राम फकराबाद थाना कुदरा जिला कैमूर को दोषी पाते हुए, तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 20000 रुपए अर्थ दंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अनूप तिवारी को 5 वर्ष का अतिरिक्त सजा हुआ है। इस हत्याकांड का कुदरा थाना कांड संख्या 108/ 2019 एवं सेशन ट्रायल नंबर 109/ 2019 अंदर दफा 302, 120बी, 34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ था। मृतक उदय शंकर पांडेय को देसी कट्टा से तीन गोली मारा गया था। घटना का कारण था कि अनूप तिवारी,विशु चौबे, बलदाऊ चौबे शराब का कारोबार करते थे। इन लोगों का 76 पेटी शराब कुदरा पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया था, जिसके जप्ती सूची के गवाह व पूर्व में बघेल हाई स्कूल में गांव के ही लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने के कारण उदय शंकर पांडेय को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था जिस घटना के अनुसंधान कर्ता पुलिस अवर निरीक्षक उदय भान सिंह थे, मृतक के पिता अक्षयवरनाथ पांडेय इस केस के सूचक थे। अनूप तिवारी के दोष स्वीकारने पर हत्या में प्रयुक्त कट्टा अभय सिंह के पास से कुदरा के एक लाइन होटल से बरामद किया गया था। अभियुक्तों का पक्ष अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय द्वारा रखा गया तो सरकार के अधिवक्ता मीना श्रीवास्तव द्वारा अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में रखा गया।

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