अवैध गौवंश परिवहन पर थाना कोतवाली राजगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 12,80,000 रुपये का मशरुका जप्त, आरोपी फरार


राजगढ़ । अवैध रूप से हो रही गौवंश तस्करी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार शर्मा, एवं एसडीओपी श्री अरविन्द सिंह राठौर (अनुभाग राजगढ़) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री उमाशंकर मुकाती के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई।  

दिनांक 23.02.2025 को टीम ने अवैध रूप से 16 बछड़ों का परिवहन करते हुए अशोक लीलैंड कम्पनी का वाहन (क्रमांक MP42ZD6775)जप्त किया, जिसकी कुल कीमत 12,80,000 रुपये आंकी गई है। घटना के समय आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है। 

घटना का विवरण 

कस्बा गश्त ड्यूटी के दौरान उनि मनमोहन सिंह को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गणेशपुरा सौलर प्लांट के पास वाहन क्रमांक MP42ZD6775 में अवैध रूप से बछड़े भरकर ले जाए जा रहे हैं। सूचना की पुष्टि के लिए प्रआर 18 सतीश भिलाला, प्रआर 218 नरेन्द्र सैनी, एवं प्रआर 655 जितेन्द्र शर्मा को तलब कर, टीम रात 12:10 बजे मौके पर पहुँची।  

मौके पर वाहन में 16 बछड़े निर्दयतापूर्वक बंधे हुए पाए गए, जिन्हें अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम ने वाहन एवं 16 बछड़ों को विधिवत जप्त कर कुल 12,80,000 रुपये  का मशरुका बरामद किया। बछड़ों को हनुमान मंदिर संकट मोचन गौशाला, राजगढ़** में सुरक्षित छोड़ा गया।  आरोपी के विरुद्ध  पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(घ),म.प्र. गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 9 - मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

इस सफल कार्यवाही में निरीक्षक उमाशंकर मुकाती (थाना प्रभारी, राजगढ़)  उनि मनमोहन सिंह प्रआर 18 सतीश भिलाला  प्रआर 218 नरेन्द्र सैनी  प्रआर 655 जितेन्द्र शर्मा  -चालक आर 152 मनीष नामदेव  का सराहनीय योगदान रहा ।

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