उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा चिपकाया गया इश्तेहार

संवाददाता श्याम सुंदर पाण्डेय की रिपोर्ट 

दुर्गावती(कैमूर)-- माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश मिर्जापुर के द्वारा अभियुक्त रितेश कुमार पुत्र सुंधर राम निवासी ग्राम कोट्सा थाना दुर्गावती जनपद कैमूर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 95/2024 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा11 पशु क्रूरता अधिनियम में नोटिस निर्गत किया है। गोवध निवारण अधिनियम के तहत आरोपी रितेश कुमार के खिलाफ कुर्की का नोटिस जारी किए जाने के बाद आज बृहस्पतिवार को

 माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर की अदालत ने आरोपी रितेश कुमार पुत्र सुंधर राम, निवासी कोट्सा, थाना दुर्गावती, जनपद कैमूर (बिहार) के विरुद्ध कुर्की का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई मुकदमा अपराध संख्या 95/2024 के अंतर्गत की गई है, जिसमें आरोपी पर गोवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5क/8 तथा पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत मामला दर्ज है।

आरोपी के न्यायालय में उपस्थित न होने पर यह कठोर कदम उठाया गया है। अदालत द्वारा जारी आदेश में संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया जल्द आरंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध आरोप गंभीर हैं और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

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