
चाकू से हमला कर घायल एवं हत्या करने के मामला में दो को आजीवन कारावास
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, ब्यूरो चीफ कैमूर
- May 28, 2025
- 124 views
जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट
कैमूर - नुआंव थाना क्षेत्र के ग्राम-नुआंव में 10 जुलाई 2020 को रात्रि में समय करीब 09:30 बजे वादी के रोप वाले खेत में कवाड़ फेकने को लेकर विवाद में कांड के अभियुक्तों द्वारा वादी, वादी के पिता, वादी के चाचा एवं वादी के दो चचेरे भाई को अभियुक्तों द्वारा चाकू से हमला कर जख्मी करने से वादी के पिता की मृत्यु हो गई एवं अन्य लोग जख्मी हो गये। जख्मी/वादी अखिलेश प्रसाद पिता प्रेमचन्द प्रसाद के फर्द व्यान के आधार पर नुआंव (रामगढ़) थाना में कांड श दर्ज की गई थी। कांड का अनुसंधान पुर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए कांड का विचारण कराया गया। 27 मई 2025 को नुआंव (रामगढ़) थाना कांड एवं न्यायालय सत्रवाद के अभियुक्त दिनेश उर्फ पप्पु जयशवाल पिता स्व० रामजी साह एवं कृष्णा जयशवाल पिता दिनेश उर्फ पप्पु जयशवाल दोनों ग्राम नुआंव थाना नुआंव को न्यायालय एडीजे-एक्स कैमूर (भभुआ) के द्वारा दोषी पाकर दोनों अभियुक्तों को भा०द०वि० कि धारा 302 के तहत दोषी ठहराये जाने पर आजीवन कारावास एवं 25000/- रूपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नही करने पर दोषी को दो महिने का अतिरिक्त ठोस कारावास। धारा 307 के तहत दोषी ठहराये जाने पर दस साल की कठोर कारावास और 10,000/- रूपये का जुर्माना लगया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त ठोस कारावास। धारा-324 के तहत दोषी ठहराये जाने पर दो साल की कठोर कारावास और 5,000/- रूपये का जुर्माना लगया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को पन्द्रह दिन का अतिरिक्त ठोस कारावास। धारा-323 के तहत दोषी ठहराये जाने पर एक वर्ष की कठोर कारावास। धारा-341 के तहत दोषी ठहराये जाने पर एक माह की कठोर कारावास। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी।
रिपोर्टर