पास्को कोर्ट स्पेशल न्यायाधीश के द्वारा एक मामले में अपराधियों को तीन वर्ष की सजा एवं 80 हजार रुपए जुर्माना तो दूसरे मामले में 15 वर्ष की कठोर कारावास व 20 हजार रूपए जुर्माना राशि
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- Aug 14, 2025
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कैमूर-- व्यवहार न्यायालय जिला पास्को कोर्ट के स्पेशल जज सह ए डी जे- 6 प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत में छेड़छाड़ का विरोध करने पर अपराधियों द्वारा नाबालिक पीड़िता को खौलते तेल में डालकर जख्मी करने के मामले में दोषी पाते हुए, तीनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्षों का कारावास एवं 80 हजार रुपए का अर्थ डंड की सजा सुनाई गई। मिली जानकारी के अनुसार घटना मोहनियां थाना क्षेत्र अंतर्गत अनंतपुरा गांव में दिनांक-09.05.2018 की रात 10:30 बजे की है, जहां बारात आने पर जयमाल के समय स्टेज पर तीनों अपराधी चढ़ गए और पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगे, जब पीड़िता एवं उसके परिजन मना किया तो बगल में कड़ाही में तल रहे पुरी के खौलते तेल में जान मारने की नीयत से फेंक दिए, जिससे कि पीड़िता के शरीर का बाएं तरफ का भाग 75% जल गया। पीड़िता के पिता द्वारा मोहनियां थाना में तीनों अभियुक्तों अजीत सिंह उर्फ अजीत कुमार सिंह उम्र 20 वर्ष पिता स्वर्गीय अजय सिंह,श्याम नारायण सिंह उम्र 58 वर्ष पिता स्वर्गीय राम कमल सिंह दोनों गांव- अनंतपुरा, थाना-मोहनियां, सुबोध उर्फ शिवबोध सिंह उम्र 25 वर्ष पिता स्वर्गीय बलराम सिंह गांव-रूपपुर, थाना-भभुआं, जिला-कैमूर, स्पीड ट्रायल विचारोपरांत उपयुक्त तीनों अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कारावास एवं 80 हजार रुपए का जुर्माना राशि सुनाया गया।
वही नाबालिक के साथ दुष्कर्म के मामले में अपराधी को हुआ 15 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20000 रुपए का जुर्माना राशि
घटना कैमूर जिला के मोहनियां थाना क्षेत्र में हुई थी 16 वर्षीय पीड़िता घर से अपने छोटे बहन भाइयों के साथ घर में अकेली थी, जो छत पर सो रहे थे पीड़िता नीचे के कमरे में अकेली थी मां पिताजी बाहर गए थे। घटना 6 जुलाई 2019 को 12:00 बजे रात्रि में आरोपि ने घटना को अंजाम दिया। अपराधी पीड़िता के आंगन का दिवाल फांदकर कमरे में घुस गया तथा पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। छोटे भाई बहन के जग कर हल्ला करने पर आरोपी भाग गया। फिर पीड़ित ने इस मामले में प्राथमिक की दर्ज कराई, अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 8 साक्षियों का नाम दर्ज कराया था, साक्ष के आधार पर कैमूर जिला के मोहनियां थाना के पांडेय पिपरा निवासी स्वर्गीय रामेश्वर पांडेय के आरोपी पुत्र ओमकार पांडेय उर्फ गोलू पांडेय को दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म और पास्को अधिनियम में कुल 15 वर्षों का कठोर कारावास एवं 20000 रूपए की जुर्माना की सजा सुनाई गई। पास्को एक्ट अधिनियम के विशेष लोक अभियोजन शशि भूषण पांडेय ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा उन्होंने बताया कि इस तरह की घटनाएं समाज व राष्ट्र को कलंकित करते हैं। परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया


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