
हत्या के आरोपी को सात साल की कैद, आठ साल बाद आया फैसला
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Sep 25, 2025
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भिवंडी। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में मजदूर की हत्या के मामले में भिवंडी जिला एवं सत्र न्यायालय ने आठ साल बाद मुख्य आरोपी को सजा सुनाई है। अदालत ने पद्मानगर निवासी रामशीला फुलकरण पासवान (29) को सात साल की कठोर कैद और आठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को चार महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामला 19 नवंबर, 2017 का है। नारायण कंपाउंड इलाके में कमलेश कुमार पटेल नामक मजदूर की हत्या पैसों के विवाद को लेकर कर दी गई थी। आरोप है कि आरोपी रामशीला पासवान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लकड़ी के डंडों और कुंद वस्तुओं से पटेल पर हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई।हत्या के बाद शहर पुलिस ने रामशीला पासवान के अलावा उसके साथियों—राधेश्याम उर्फ दद्दन सियाराम श्रीवास्तव, कन्हैया बालू मल्ला, छोटूनाथ उर्फ बिपिननाथ रचनाथ बंगाली, फुलकरण मोहन पासवान और दादू सियाराम पासवान—को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।सरकारी वकील एडवोकेट विजय मुंढे ने बताया कि इस मामले में करीब 14 गवाहों की गवाही हुई। सभी सबूतों और गवाहियों को देखते हुए सोमवार को न्यायाधीश एन.के. काले ने मुख्य आरोपी को सात साल की कैद की सजा सुनाई।आठ साल तक चले इस मुकदमे के बाद आए फैसले से मृतक के परिजनों को न्याय की उम्मीद मिली है।
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