गाड़ी से धक्का मारने के बाद एक व्यक्ति की मौत के मामले में अभियुक्त को हुआ 2 वर्ष की सजा

कैमूर (बिहार)-- सिविल कोर्ट भभुआं कैमूर  दिनांक 10 दिसंबर 2025 को डॉक्टर शैल ए सी जी एम पंचम सिविल कोर्ट भभुआं कैमूर की अदालत में, अभियुक्त विष्णु प्रसाद गुप्ता पिता निर्मल शाह ग्राम- समाहर्ता, थाना- शिवसागर, जिला- रोहतास सासाराम को बोलोरो गाड़ी से मोटरसाइकिल पर सवार बैठे व्यक्ति मनोज बिंद पिता स्वर्गीय सुख गोविंद ग्राम मनिहारी थाना भभुआं जिला कैमूर को  धक्का मारने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अभियुक्त विष्णु प्रसाद गुप्ता को धारा 304 ए भादवी में 2 बर्ष की कारावास की सजा सुनाई,  एवं धारा 279 भा द बी में 6 महीने की कवास की सजा सुनाई। इस केस में सरकार की तरफ से सहायक अभियोजन अधिकारी दिनेश मिश्रा एवं अभियोजन पदाधिकारी शुभम मिश्रा ने पक्ष रखते हुए बताया, कि इस केस का सूचक अनिल कुमार पिता रामबचन सिंह ग्राम- पंगाईया, थाना- सोनहन, जिला- कैमूर का कहना है कि घटना दिनांक 27 दिसंबर 2014 को समय 11:30 बजे दिन में मैं अपने फूफा मनोज बिंद पिता स्वर्गीय सुख गोविंद ग्राम मनिहारी थाना भभुआ के साथ बजाज मोटरसाइकिल से सासाराम जा रहे थे तभी सोनहन थाना क्षेत्र के अकोढ़ी गांव के पास बोलेरो से अभियुक्त विष्णु प्रसाद गुप्ता ने हम लोग की मोटरसाइकिल में धक्का मारा जिससे मेरे फूफा मनोज बिंद की चोट लगने के कारण घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई इस घटना को लेकर सोनहन थाना में सूचक के द्वारा सोनहन थाना कांड संख्या 596 सन 2014 प्राथमिक दर्ज कराया गया था। इस मामले में अभियुक्त के तरफ से बचाव पक्ष की अधिवक्ता प्रहलाद सिंह ने अपना पक्ष रखा।

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