अवैध कट्टा रखने के जूर्म में अभियुक्त को मिला तीन साल की सश्रम कारावास की सजा

बिहार-- कैमूर व्यवहार न्यायालय दिनांक 15/12/2025 को एसीजेएम पंचम डॉ शैल की अदालत द्वारा चैनपुर थाना कांड संख्या 86/2006 में नामित अभियुक्त सुभाष कुमार गुप्ता पुत्र श्याम लाल नगर पंचायत हाटा, थाना चैनपुर को धारा 25(1-B)a में 3 साल के श्रश्रम कारावास और 5 हजार जुर्माना तथा धारा 26 में 3 साल सश्रम कारावास और 5 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।मामले में सरकार की तरफ से अभियोजन पदाधिकारी शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा।अभियुक्त पर केस तत्कालीन थाना प्रभारी चैनपुर जयशंकर प्रसाद ने दर्ज कराया था। अभियुक्त पर आरोप था कि वह अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने हेतु अवैध हथियार को छुपा कर रखा था । पुलिस द्वारा छापे में उक्त हथियार को बरामद किया गया था।मामले में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को न्यायालय द्वारा पर्याप्त मानते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया।।

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