आदिवासी युवक से जातिसूचक गाली-गलौज और मारपीट, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज
- महेंद्र कुमार (गुडडू), ब्यूरो चीफ भिवंडी
- Dec 16, 2025
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भिवंडी। भिवंडी शहर में एक आदिवासी युवक के साथ जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और मारपीट किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में भिवंडी शहर पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 4 नवंबर की शाम करीब 5 से 7 बजे के बीच धामणकर नाका इलाके में स्थित एक साइबर कैफे और उसके बाहर सार्वजनिक सड़क पर हुई। पीड़ित युवक, जो आदिवासी समुदाय से है, साइबर कैफे में मौजूद था। इसी दौरान आरोपियों ने कथित रूप से आपसी साजिश के तहत उसे पुराने एक कोर्ट प्रकरण का हवाला देकर बाहर बुलाया। आरोप है कि बाहर बुलाने के बाद आरोपियों ने पीड़ित को धमकाया, उसके साथ गाली-गलौज की और जातिसूचक व अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती की। इसके बाद उसके साथ मारपीट भी की गई। घटना के समय वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिससे पीड़ित को मानसिक और सामाजिक रूप से गहरा अपमान सहना पड़ा। घटना के दौरान विवाद बढ़ता देख मौके पर मौजूद इद्रीस शेख, संतोष ओतारी, इरफान शेख, भावेश गायदरे, दीपक सकपाल और सागर जैन ने बीच-बचाव कर स्थिति को शांत कराया। भिवंडी शहर पुलिस ने इस मामले में गोविंद मारुति माडेवार, नरेश जाधव, सयोग पुण्यार्थी अमोल जाधव और अमोल जाधव के खिलाफ SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं सहित अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज किया है। कुछ आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। इस प्रकरण की आगे की जांच सहायक पुलिस आयुक्त डॉ. विजय कुमार मराठे कर रहे हैं।


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