राजेश सिंह हत्याकांड में लिप्त चार आरोपियों को आजीवन कारावास, लगा तीस हजार का जुर्माना

जौनपुर।जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा में  कार से जाते समय पूर्व ब्लाक प्रमुख राजेश सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम एकता कुशवाहा ने चार आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीस- तीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र के जमैथा गाँव में 17 सितंबर 2014 को 8:45 बजे रात कार से जाते समय आरोपितों द्वारा गोली मारकर राजेश सिंह की  पुरानी रंजिश व वर्चस्व को लेकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई दुर्गेश ने घटना की प्राथमिकी दर्ज कराया था।विवेचना में आरोपित जिला पंचायत सदस्य दीपक उर्फ पप्पू यादव, आनंद यादव, बृजेश मौर्य, रजनीकांत उर्फ सिंटू यादव, मनोज सिंह, शेर बहादुर यादव का नाम प्रकाश में आया।आरोपित के पास से आलाकत्ल भी बरामद हुआ। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया है। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट में विचारण चला। मामले के त्वरित निस्तारण के लिए वादी हाईकोर्ट गया था। हाईकोर्ट ने दिन प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया था।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार गुप्ता के द्वारा  परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान  एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने  हत्या के मामले में दोषी पाते हुए अभियुक्त आनन्द यादव, बृजेश मौर्य, रजनीकांत उर्फ सिंटू यादव व मनोज सिंह को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व जुर्माने से दंडित किया, जबकि दो अन्य आरोपी पप्पू यादव व शेर बहादुर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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