कृषिक अपने फसल के नुकसान का शिकायत 72 घंटे के अन्दर कृषि विभाग व विमा कंपनी को दर्ज कराये

देवरिया ।। जिला कृषि अधिकारी मुहम्मद मुजम्मिल ने जनपद के समस्त के0सी0सी0 धारक एवं बिमित कृषकों को  अवगत कराया है कि 6 मार्च तथा 7 मार्च को जनपद में हुए असमय वर्षा और अति वृष्टि से फसलों को काफी क्षति हुई है| प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऐसे कृषकों की क्षति का आंकलन कराकर बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देने का प्राविधान है, जिसके अंतर्गत के0सी0सी0 से आच्छादित किसान व  जिन्होंने अपनी फसल का बीमा कराया है और उसके फसल की क्षति हुई है, ऐसे कृषक अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 1800 118 485  पर 72 घंटों के अंदर दर्ज करावे, साथ ही एक लिखित आवेदन कृषि विभाग या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को भी देकर अपनी शिकायत दर्ज करा दें, ताकि जनपद में हुई फसल की क्षति का सर्वेक्षण कराकर क्षति की पूर्ति दिलाई जा सके| 

उन्होंने बताया है कि इस कार्य हेतु मेरे स्तर से समस्त सहायक विकास अधिकारी(कृषि) व क्षेत्रीय कर्मचारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में रह कर किसानों से संपर्क करते हुए आंकलन कर सूचना उपलब्ध करावे, ताकि उस सूचना से निदेशालय को अवगत कराया जा सके|

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