लॉक डाउन को तोड़ने वालों के खिलाफ होगी एफआईआर - जिलाधिकारी

अयोध्या, उत्तर प्रदेश ।। अभी तक जनपद में कोरोना वायरस का एक भी केस पॉजिटिव नहीं पाया गया है । जिला प्रशासन का यह पूरा प्रयास होगा कि आगे भी यह रिकॉर्ड कायम रहे । जिला प्रशासन ,पुलिस प्रशासन के लोग सतर्क दृष्टि  बनाए हुए हैं ।जनपद में अन्य राज्यों से कार्य करने वाले प्रदेश के निवासी आ रहे हैं, उन सभी की विधिवत जांच कराने के साथ उन्हें  क्वॉरटाइन किया जा रहा है।   

उक्त जानकारी देते  हुए जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने बताया कि जनपद में बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूची बनाई जा रही है तथा उनकी सतत निगरानी भी की जा रही है। किसी को घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि जनपद वासियों का विगत एक सप्ताह से मिले सहयोग का परिणाम है कि अभी तक जनपद में संक्रमण का कोई भी केस सामने नहीं आया है। जिला प्रशासन को जनपद वासियों पर पूरा भरोसा है ,वे इसी तरह आगे भी सहयोग प्रदान करेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि संपूर्ण जनपद कि 95 से 98% जिला प्रशासन का पूरा सहयोग कर रही है ।हर क्षेत्र में कतिपय लोग लॉक डाउन के नियम को तोड़ रहे हैं।ऐसे में नियम तोड़ने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी को सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिसमें  अनाधिकृत रूप से दुकान खोलने, सड़क के किनारे पटरी पर सब्जी एवं फलों की दुकान लगाने के साथ अनावश्यक रूप से पैदल एवं वाहनों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान उन्हीं को छूट रहेगी जिनके लिए अलग से आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने आगे बताया कि जिला प्रशासन तहसील प्रशासन तथा पुलिस के लोग हर क्षेत्र में खाद्यान्न दूध, दवा पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं।हर स्थल हर सामग्री की होम डिलेबरी हो रही है। लॉक डाउन के नियम को तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकती है।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा घोषित महामारी कोविड  19 के परिपेक्षय में असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व श्रमिकों को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड से 3 करोड़ रुपए का शासन द्वारा जनपद आयोध्या को आवंटित किया गया है। जिसमें से एक करोड़ 8 लाख रुपए की धनराशि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं श्रमिकों को ₹1000  प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु नगर आयुक्त नगर निगम अयोध्या को आवंटित कर दी गई है।

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