बिना रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल क्लीनिक चलाने वालों की खैर नहीं:- मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. लक्ष्मी सिंह.

भदोही जनपद की मुख चिकित्सा अधिकारी डॉ.लक्ष्मी सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पंजीकृत आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सक अपनी अपनी विद्या में ही चिकित्सा सेवाएं प्रदान करें और जनपद में संचालित निजी चिकित्सालय नर्सिंग होम झोलाछाप पैथोलॉजी सेंटर डायग्नोस्टिक सेंटर जो बिना पंजीकृत संचालित किए जा रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से निर्देशित किया जा रहा है  की वे सभी अपने-अपने चिकित्सालय बन्द कर दे यदि जांच के समय उक्त फर्म खुली एवं संचालित पायी जाती है अथवा जांच के समय यदि उक्त फर्म के संचालक में कमिया पायी जाती है तो उनके विरूध्द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी किसी भी विषम परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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