बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मेडिकल स्टोर्स संचालक करा लें रजिस्ट्रेशन नही होगी कार्यवाही-आर्यका अखौरी जिलाधिकारी

भदोही जनपद में  नवागत जिलाधिकारी महोदया आर्यका अखौरी ने खाद्य सुरक्षा सम्बन्धित बैठक कलेक्टेªट सभागार में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर विभाग द्वारा न्याय निर्णयक कोर्ट में अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली न होने की दशा में कोर्ट द्वारा आर0सी0 जारी कराया जाना, और उससे संबंधित विभागों के सहयोग से प्राथमिकता के आधार पर आर0सी0 की वसूली सुनिश्चित कराया जाय। हाईजीन रेटिग के लिए किसी एक परिसर का चयन करना, परिसर के खाद्य कारोबारी को खाद्य अनुज्ञप्ति पंजीकरण से आच्छादित किया जाता। खाद्य कारोबारी स्वयं या किसी एक व्यक्ति को फूड सेफ्टी सुपरवाईजर नियुक्त करेगा जो खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा। नवागत जिलाधिकारी महोदया ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि नगर पालिका गोपीगंज के अधिशासी अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी से सम्पर्क कर एक नगर पालिका गोपीगंज में एक छोटे से एरिया में क्लीन स्ट्रीट फूड हब बनाया जाय, जिसमें फल, मिठाईया, इत्यादि मॉडल हब बनाने का निर्देश दिया। नवागत जिलाधिकारी महोदया आर्यका अखौरी ने मण्डी अधिकारी को निर्देश दिया कि जो भी विक्रेता है वे अपना लाईसेंस एवं रजिस्टेªशन करा ले, तथा औषधि अधिकारी को निर्देश दिया कि मेडिकल स्टोरेज अपना रजिटेªशन शत्-प्रतिशत करा, ले अन्यथा चेकिंग के दौरान बिना मेडिकल लाईसेंस के पाये गये तो सम्बन्धित मेडिकल को तत्काल प्रभाव से बन्द करा दिया जायेगा। नवागत जिलाधिकारी महोदया ने सम्बन्धित मेडिकल स्टोरेज को सख्त हिदायद ही है कि गाय/भैसों को दवा/इन्जेक्शन देकर दूध निकालने वाली दवा न बेचें, अगर कोई ऐसी दवा बेचते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित मेडिकल स्टोर्स के विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भानू प्रताप सिंह, अपर जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार मिश्रा, ड्रग इंस्पेक्टर अमित कुमार बंसल सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट