निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत लाभार्थियों का सघन सत्यापन

भदोही ।। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थियों का सघन भौतिक सत्यापन, सोशल ऑडिट कराए जाने तथा उनके आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर को दिनांक 15 जून 2021 तक उपलब्ध कराए जाने/ बैंक से फीड कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के संबंध में सत्यापन हेतु योजना अंतर्गत लाभान्वित हो रहे लाभार्थियों की ग्राम पंचायत वार/ वार्ड वार सूची संकलन कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है की लाभार्थियों का सत्यापन कराते हुए जिन लाभार्थियों का आधार नंबर व मोबाइल नंबर बैंक से फीड नहीं कराया गया है उनका मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर सूची में लाभार्थियों के नाम के सम्मुख अंकित किया जाए। सत्यापन में किसी पेंशनर के अपात्र पाए जाने पर अपात्रता की स्थिति आपात्रता का स्पष्ट कारण सूची में दर्शाया जाए। लाभार्थी के मृतक होने की स्थिति में मृत्यु के पुष्टि के पश्चात ही सूची में अंकित करते हुए सूची मूल रूप से दिनांक 10 जून 2021 तक अनिवार्य रूप से जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय मे उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 गत वित्तीय वर्ष मे कराए गए सत्यापन में यह स्थिति देखने को मिली की कतिपय सत्यापनकर्तयो द्वारा सतही तौर पर सत्यापन किया गया और जीवित पेंशनर को मृतक दिखाया गया, जिससे विषम स्थिति उत्पन्न हुई। अतः उपरोक्त की पुनरावृति ना होने पाए इसके लिए नीचे लिखे विवरण के बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए।

सत्यापन के 2 दिन पूर्व गांव में मुनादी करा दी जाए की सत्यापन के समय पेंशनर अपने आधार नंबर व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से सत्यापनकर्ता को उपलब्ध कराएं, सत्यापन के समय लाभार्थियों को एक ही स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बैठाया जाए, सत्यापन के दौरान प्रत्येक लाभार्थियों का नाम पढ़कर सुनाया जाए, सत्यापन के समय लाभार्थियों से आधार नंबर पेंशन खाते से जोड़ने हेतु सहमति पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए, सत्यापन के दौरान यदि कोई लाभार्थी कतिपय कारणों से अपात्र हो तो उसकी पुष्टि अनिवार्य रूप से कर ली जाए, जिससे कोई पात्र व्यक्ति अपात्र ना होने पाए, किसी लाभार्थी को अनावश्यक रूप से मृतक ना दर्शाया जाए। मृत्यु की पुष्टि होने के पश्चात ही मृतक दर्शाया जाए अन्यथा की स्थिति में प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सत्यापनकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। निराश्रित महिला पेंशन का ब्लॉक वार एवं नगर निकाय वार लाभार्थियों की संख्या ब्लॉक/ नगर निकाय का नाम लाभार्थियों की संख्या निम्न है ( अभोली-3364), ( औराई-5735), भदोही-4685), ( डीघ -5690), ( ज्ञानपुर-4998), (सुरियावा-2956), (नगर पालिका भदोही-1015), ( नगर पालिका गोपीगंज-614), ( नगर पंचायत गोसिया-192), ( नगर पंचायत ज्ञानपुर-229), ( नगर पंचायत खमरिया-576), ( नगर पंचायत नई बाजार-266), ( नगर पंचायत सुरियावा-307)सत्यापन सूची पर सत्यापनकर्ता का स्पष्ट नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर अंकित करते हुए हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किया जाए। साथ ही साथ कोविड-19 महामारी को देखते हुए सत्यापन के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु निर्देशित किया जाए।

शासन की प्राथमिकता को देखते हुए  यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाता है कि स्थलीय/ भौतिक सत्यापन के कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/ लापरवाही एवं उदासीनता न बरती जाए और सत्यापन का कार्य निर्धारित समया अंतर्गत अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए 

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