नकली खाद बनाकर किसानों को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना को पुलिस टीम ने किया असफल, जालसाज गिरफ्तार

खिलचीपुर ।। अवैध धन लाभ कमाने की महत्वकांक्षा व्यक्ति को सदैव ही नुकसान की ओर ले जाती है, वहीं अगर जालसाजी भी किसानों के साथ की जाए जिस पर जीवन आश्रित है तो हाय लगना लाजमी है, और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस टीम द्वारा एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। 

जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में थाना खिलचीपुर की पुलिस टीम ने मुखबिर सूचना पर दबिश देकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है साथ ही इफको कंपनी के डीएपी और नकली खाद बनाने और ऊंचे दामों पर बेचने के लिए उसकी पैकिंग करने के चलते उन पर कई गंभीर धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। 

दिनांक 03.06.2021 को विश्वसनीय मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फतेहपुर के रास्ते में शिवसिंह दांगी के खेत पर बने मकान में शिवसिंह व उसके भतीजे सुरेश दांगी ने नकली डीएपी व एनपीके खाद के कट्टे रख रखे हैं और नकली खाद को डीएपी व एनपीके के खाली प्रिंटेड कट्टों में भरकर मशीन से सिलकर किसानों को असली खाद के बदले नकली खाद बेंचने के उद्देश्य से ट्रक में भरवाया जा रहा है। 

सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके के लिए रवाना होकर पुलिस टीम के साथ ग्राम फतेहपुर रोड के किनारे पहुंचकर देखा जहां दाहिनी और एक पक्का मकान बना हुआ था जिसके सामने ट्रक क्र. एमपी 06 एचसी 0702 खडा हुआ था, वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति 05 हम्मालो से इफको कंपनी के डीएपी खाद के कट्टे ट्रक में रखवा रहा था मौके पर मौजूद ट्रक चालक पदमसिंह और हम्मालो से पूछताछ की तो उन्होने बताया कि सुरेश दांगी हम 09 हम्मालो को खाद के कट्टे भरकर लोड करने के लिये लाया है। हमारे चार साथी हम्मालो से सुरेश व उसका काका शिवसिंह दांगी कमरे मे खाद के कट्टे भरवा रहे है औऱ सुरेश दांगी व उसका काका शिवसिंह मशीन से कट्टे सील रहे है।

ट्रक को चैक करने पर उसमें 130 इफको कंपनी के डीएपी खाद के कट्टे थे, वहीं कमरे मे जाकर देखा गया तो खाद के बिना लेबल के प्लास्टिक के सफेद कट्टो से पूरा कमरा भरा हुआ था। चार हम्माल सफेद कट्टो को काटकर उसमे से खाद निकालकर इफको कंपनी के डीएपी खाद के कट्टो मे भरकर उसे इलेक्ट्रिक तौल काटे पर तौल रहे थे। इस पूरे माजरे के बारे में सुरेश दांगी और शिवसिंह दांगी से  पूछताछ करने पर सुरेश ने बताया कि बिना लेबल के खाद के 700 कट्टे नेशनल एग्रो बाली मगरी रायपुर जिला पाली राजस्थान से बुलवाये थे व इफको कंपनी के डीएपी व एनपीके खाद के खाली कट्टे इंदौर से बुलाये थे। खाद के कट्टे भरने व ट्रक मे लोड करने के लिये मैं खिलचीपुर से हम्मालो को मजदूरी से लेकर आया था। खाद बेचने व पेकिंग करने के सबंध मे लायसेंस चाहा गया जो नही होना बताया। हम्मालों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि सुरेश दांगी ही हमें खाद के कट्टे भरकर ट्रक मे लोड करने के लिये मजदूरी से लेकर आया था उसी के कहने पर हम खाद के कट्टे भरकर मशीन पर तौलकर ट्रक मे लोड कर रहे थे। 

पुलिस टीम द्वारा गवाहों से सामने मौके पर कमरे मे रखे बिना लेबल के खाद कट्टो मे से दो कट्टे खोलकर देखे जिनमे एक कट्टे मे काले रंग का दानेदार नकली खाद व दुसरे कट्टे मे भूरे रंग का दानेदार नकली खाद भरा हुआ था। आरोपीगण सुरेश पिता हरिसिंह दांगी उम्र 29 साल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना खिलचीपुर व शिवसिंह पिता मेहताब सिंह दांगी उम्र 55 साल निवासी ग्राम फतेहपुर थाना खिलचीपुर द्वारा विधि विरुद्ध कृत्य करना पाए जाने साथ ही इनके द्वारा नकली खाद को बिना बेच नम्बर के इफको कंपनी के डीएपी खाद के कट्टो मे भरकर किसानों के साथ छल करने के लिये कूट रचना कर किसानो को अधिक कीमत पर बेईमानी से बेचकर अनुचित लाभ कमाने सहित जन सामान्य की जान से खिलवाड़ करने के उद्देश्य से पेकिंग कर बिना किसी अधिकृत लायसेंस के बेचने के लिये अपने कब्जे मे रखना पाये गये, आरोपीगणो के पास मिलावटी व अपमिश्रित उर्वरक का विक्रय लेबिल की फर्म भी नही होना पाया गया,  आरोपीगणो का उक्त कृत्य भादवि सहित अन्य एक्ट में दण्डनीय पाया जाने से आरोपीगणो सुरेश दांगी, शिवसिंह दांगी व पदमसिंह राजपुत से एक ट्रक क्र. MP 06 HC 0702, इफको कंपनी के डीएपी नकली खाद के भरे हुये 150 कट्टे , बिना लेबल के नकली काले रंग के खाद के भरे हुए  350 कट्टे , बिना लेबल के नकली भूरे रंग के खाद के भरे हुए 200 कट्टे, बिना लेबल के नकली खाद के खाली 150 कट्टे, एक इलेक्ट्रिक तौल काटां, एक इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, इफको कंपनी के डीएपी खाद व एनपीके खाद के नये खाली 380 कट्टे सहित कुल कीमती 33,55,000 रूपये का मशरूका समक्ष पंचान विधिवत जप्त कर, उन्हें गिरफ्तार किया गया, आरोपीगणों के विरूद्ध इतनी बड़ी मात्रा में छल करने के उद्देश्य से नकली एवं मिलावटी उर्वरक बेचने के चलते थाना खिलचीपुर में अपराध क्रमांक   231/2021 धारा 417,420,467,468,475,34 भादवि एंव धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं धारा 19 (ग) फर्टीलायजर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जप्त शुदा खाद के कट्टो से श्री रुस्तमसिंह इंदौरिया, उर्वरक निरीक्षक व बृजराज बागडी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से जांच हेतु सेंपल भी निकाले गये। आरोपियों को जल्द ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उन्हें उनके कृत्य की सजा दिलाई जाएगी। 

लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे आरोपियों पर कार्यवाही करने में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनकामना प्रसाद एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री अंतर सिंह जमरा के निर्देशन में थाना प्रभारी खिलचीपुर मुकेश गौड़ एवं उनकी टीम में शामिल  उनि.प्रवीण जाट, सउनि. अशोक भगत, प्रआर.268 मोईंन अंसारी आर.1059 राजेश परमार,आर.780 पवन कटारे, आर.768 हरिओम, आर.817 देवेन्द्र एवं आर.103 विकाश सैनिक 89 संजय का सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

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