सूचना न देने पर फंसे भदोही के अग्निशमन अधिकारी, 25 हजार रुपये लगा अर्थदंड

उत्तर-प्रदेश के भदोही जनपद में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना का जवाब ना देने और राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित ना होने के कारण जिले के अग्निशमन अधिकारी को 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित कर दिया गया है। राज्य सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने आयोग के रजिस्ट्रार को अर्थदंड की वसूली अग्निशमन अधिकारी के वेतन से तीन समान किस्तों में करने का आदेश दिया है।

जनवरी 2020 में अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी के द्वारा अग्निशमन अधिकारी से पांच बिंदुओं पर जन सूचना मांगी गई थी, प्रथम अपील पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी के सुनवाई के समय आदेश देने के उपरांत भी सूचना ना प्राप्त होने पर वादी के द्वारा माननीय आयोग का दरवाजा खटखटाया गया। आयोग में तय तिथि पर वादी के अनुपस्थिति में अग्निशमन अधिकारी के द्वारा सूचना दे देने का जिक्र करते हुए बिना सूचना दिए ही आयोग को गुमराह कर प्रकरण को निक्षेपित करवा लिया गया। अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी के द्वारा मार्च में पुनर्स्थापना में लगाए गए पत्रावली पर सुनवाई करते हुए सूचना ना देने पर आयोग ने अग्निशमन अधिकारी ओम प्रकाश के वेतन से तीन समान किस्तों में ₹25000 की कटौती का आदेश पारित किया है।

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