मार्केट में हुए अतिक्रमण हटाने की मांग।

भिवंडी।। भिवंडी के दिवानशाह दरगाह रोड़ पर स्थित हुसैन आर्केड नामक मार्केट की बिल्डिंग में आने - जाने वाले आठ फुट रास्ते पर अतिक्रमण कर बंद करने से ग्राहकों सहित व्यापारियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।जिसकी शिकायत स्थानीय व्यापारी अबु रेहान मोहम्मद नोमान अंसारी ने पालिका आयुक्त, सहायक आयुक्त व स्थानीय पुलिस थाना में निवेदन पत्र देकर न्याय की मांग की है। निवेदन पत्र के अनुसार पालिका के प्रभाग समिति क्रमांक चार अंर्तगत मकान नंबर 1015, हुसैन आर्केड नामक इमारत के तल व पहिला मंजिला पर मार्केट है। इसी इमारत के तल मंजिला मार्केट में अगले हिस्से में गयासुद्दीन अंसारी नामक व्यक्ति की दुकानें है। जो इमारत के दोनों बाजू बने आठ फुट रास्ते पर जबरन कब्जा कर रास्ता को बंद कर दिया है। जिसके कारण पीछे वाले दुकानदारों को इमारत के पिछले हिस्से से जाना पड़ता है। इस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए पालिका के सहायक आयुक्त कार्यालय में शिकायत करने पर, गयासुद्दीन अंसारी ने दीवार नहीं तोड़ने के लिए भिवंडी कोर्ट में पालिका प्रशासन के खिलाफ दावा दाख़िल कर कोर्ट से स्थगन आदेश लिया था। जिसकी लंबी लड़ाई के बाद पालिका ने इस स्थगन आदेश को रद्द करवा करवा लिया है।‌ स्थगन आदेश रद्द होने के बाद पालिका के सहायक आयुक्त ने दुकानदार गयासुद्दीन अंसारी को स्वयं खर्चे से इस दीवार को तोड़ देने के नोटिस जारी किया। किन्तु नोटिस की मुद्दत समाप्त होने के बावजूद इस दीवार को तोड़ी नहीं  गयी। प्रभाग समिति चार के सहायक आयुक्त शमीम अंसारी से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि दुकानदार गयासुद्दीन अंसारी को नोटिस जारी कर दीवार तोड़ने के लिए आदेश जारी किया है। किन्तु उन्होंने दीवार का अतिक्रमण नहीं हटाया है। किन्तु बहुत जल्द कानूनी प्रकिया पूरी कर दीवार को तोड़ दिया जायेगा।

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