शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे -कलेक्टर

राजगढ़ ।। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उनके विरूद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित द्वारा आयोजित समय-सीमा बैठक में दिए गए। आयोजित बैठक में जीरापुर के परोलिया पंचायत सचिव को कार्य नहीं करने देने उनके साथ सरपंच एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दबाव बनाने एवं अभद्रता करने की जानकारी सामने आने पर उन्होंने दिए। 

उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद जीरापुर को निर्देशित किया कि वे उक्त मामले का परीक्षण करें। यदि सरपंच दोशी पाए जाएं तो उनके विरूद्ध धारा-40 अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित करें तथा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए।

समीक्षा के दौरान उन्होंने संबल-2.0 अंतर्गत पंजीयन की समीक्षा के द्वारा नरसिंहगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी को श्रम विभाग की संबल योजना 2.0 की जानकारी नहीं होने एवं आवष्यक जानकारियां नहीं दे पाने के कारण उनके विरूद्ध नोटिस जारी करने तथा आयुक्त को पत्र लिखने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने जिले की समस्त नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अपूर्ण आवासों, हितग्राही को जारी किष्तों एवं जीओ टेगिंग आदि की जांच करने हेतु जिला अधिकारियों की नियुक्ति करने एवं जांच उपरांत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देष परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण को दिए। 

बैठक में उन्होंने राजस्व विभाग के निर्माण कार्यो एवं योजना की समीक्षा की तथा दो दिवस में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदारों को दिए। उन्होंने सी.एम. हेल्प लाईन के 50 दिवस से अधिक अवधि के एक भी आवेदन लंबित नहीं रखने, लोक सेवा गारंटी की सेवा से संबंधित समय-सीमा से बाह्य 10 से अधिक लंबित आवेदनों के संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने तथा कार्य पालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को जिले में अमृत सरोवर के कार्यो को गति देने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर श्रीमति रोशनी वर्धमान सहित विभिन्न विभागों के विभाग प्रमुख मौजूद रहें।

रिपोर्टर

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