सीएमओ ने नियम विरुद्ध दिया स्थायीकरण की स्वीकृति

भदोही ।। अक्सर किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहने वाला भदोही जिले का स्वास्थ्य महकमा एक बार फिर विवादों में घिर गया है। ताजा मामला प्रकाश में आया है कि सीएमओ भदोही ने नियमों को ताक पर रखते हुए स्वयं स्थायीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी, जो कि नियम विरुद्ध है। बताते चलें कि सीएमओ भदोही के द्वारा 26 दिसंबर को जनपद के 01 लैब टेक्नीशियन व 02 प्रयोगशाला सहायक को उनके 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर स्थायीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। जिस आदेश के क्रम में स्थायीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई उसके पृष्ठ 3 के बिंदु 3 में यह उल्लेखित है कि नियुक्ति प्रभारी स्थायीकरण की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। जिस पर अधिवक्ता आदर्श त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री सहित जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित करते हुए यह मांग किया है कि लैब टेक्नीशियन व प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति प्रभारी सीएमओ के ना होने के उपरांत भी किस नियम के तहत उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई उसकी जांचकर कार्यवाही करें।

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